दिल्ली पुलिस कमिश्नर को मिला NSA के तहत किसी को भी हिरासत में लेने का अधिकार

दिल्ली में बढ़ते अपराध को देखते हुए उपराज्यपाल अनिल बैजन ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को कुछ नए अधिकार दिए हैं। एक अधिसूचना जारी कर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका के तहत उपराज्यपाल अनिल बैजन ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार प्रदान किया है। सूत्रों की माने तो रासुका कानून के तहत ऐसे व्यक्ति को एहतियातन महीनों तक हिरासत में रखने का अधिकार होता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए खतरा हो। अधिसूचना के अनुसार उपराज्यपाल ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 की धारा तीन की उपधारा (3) का इस्तेमाल करते हुए 19 जनवरी से 18 अप्रैल तक दिल्ली पुलिस आयुक्त को किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार दिया।

आपको बता दें उपराज्यपाल अनिल बैजन ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को ये अधिकार ऐसे समय में दिया है जब दिल्ली में CAA और NRC को लेकर पिछले एक महीने से जगह-जगह विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस मामले पर दिल्ली पुलिस ने साफ किया कि ये नियमित आदेश है जो हर तीन महीने पर जारी किया जाता है और मौजूदा परिस्थितियों से इसका कोई लेना देना नहीं है।

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