आज से भोपाल में सशर्त खुलेंगी दुकानें, गाइडलाइन किया गया जारी

कोरोना वायरस से अब देश में हर दिन करीब 8 हजार से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। आंकड़ा दढ़े लाख तक पहुंचने की कगार पर है।ऐसे में कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच लॉकडाउन-4 की मियाद भी जल्द ही खत्म होने वाली है। लेकिन अभी से ही लॉकडाउन में कुछ शर्तों के साथ छूट दी गई है। बात करें मध्यप्रदेश की तो यहां उज्जैन, इंदौर और भोपाल सबसे ज्यादा प्रभावित है। लेकिन अब भोपाल में अब धीरे धीरे सामान्य गतिविधियां शुरू की जा रही हैं। बता दें भोपाल के शहरी क्षेत्र में कंटेनमेंट ज़ोन को छोड़कर थोक बाजार और रिटेल मार्केट के विक्रेताओं को सभी वस्तुओं की लोडिंग, अनलोडिंग, परिवहन और बिक्री की अनुमति दे दी गई है। शहर में अब दिन और जरूरत के हिसाब से दुकानें खुलेंगी। इसकी शुरूआत आज से होगी।

राज्य सरकार ने सोमवार और गुरुवार को कपड़ा, जूते ,चप्पल, स्टेशनरी और किताब की दुकान सुबह 11:00 से शाम 5:00 बजे तक खोलने के आदेश दिए हैं। तो वहीं मंगलवार और शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक, हार्डवेयर, इलेक्ट्रिकल्स के साथ साथ मोबाइल की दुकान खोली जा सकेंगी। इसी तरह से बुधवार और शनिवार को ज्वेलरी सराफा, बर्तन ,कॉस्मेटिक और अन्य दुकानें खोली जा सकेंगी। इसके अलावा अन्य जरूरी सेवाएं जैसे किराना, वाहन रिपेयर, स्पेयर पार्ट्स और मेडिकल की दुकानें पहले की तरह ही सुबह 7:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक रोजना खुली रहेंगी। हालांकि इस नियम के साथ लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा, और घरों से निकलते वक्त फेस मास्क का प्रयोग अनिवार्य किया गया है साथ ही मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का होना भी जरूरी है।
वहीं 65 वर्ष से अधिक के वृद्धजन और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बीमार व्यक्तियों के घरों से निकलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही ये आदेश भोपाल के कंटेन्मेंट जोन में लागू नहीं होंगे।

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