अरूणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) 2019 के प्रावधान राज्य में नहीं लागू हो पायेंगे क्योंकि पूरा राज्य इनर लाइन परमिट (आईएलपी) के तहत अधिसूचित है।
खांडू ने यहां ऑल अरूणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन (आपसू) के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात के दौरान कहा कि अरूणाचल प्रदेश बंगाल इस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन (बीईएफआर) 1873 के तहत आईएलपी से अधिसूचित है। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद राज्य सरकार सीएए के प्रावधानों का अध्ययन कर रही है और जल्द से जल्द इस पर सरकारी स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी।
मुख्यमंत्री कार्यालय से सोमवार की रात जारी विज्ञप्ति के मुताबिक खांडू ने कहा,“आईएलपी को सुदृढ़ एवं कड़ी निगरानी में पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। इसके लिए मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक को आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं।” इससे पहले आपसू के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री खांडू से नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के लागू होने के बाद राज्य में बसाये गये चकमा-हाजोंग शरणार्थियों को लेकर राज्य सरकार के कदम केे बारे में स्पष्टीकरण देने की मांग की थी। आपसू के अध्यक्ष हावा बगांग और महासचिव टी दाइ के नेतृतव में संगठन के एक प्रतिनिधिमंडल ने यहां श्री खांडू से मुलाकात कर चकमा-हाजोंग शरणार्थियों के बारे में सरकार की राय जाननी चाही।