बिहार में इंटर पास अविवाहित बेटियों को 25, स्नातक पास छात्राओं को 50 हजार मिलेंगे

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish kumar) की अध्यक्षता में मंगलवार को बुलायी गई बिहार कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले हुए। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिहार में स्नातक पास सभी छात्राओं को 50 हजार और इंटर पास अविवाहित बेटियों को 25 हजार रुपये मिलेंगे। कैबिनेट बैठक में कुल 18 एजेंडे पर मुहर लगी।

कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि इसका लाभ इस वर्ष इंटर और स्नातक की परीक्षा देनेवाली छात्राओं को भी मिलेगा। उन्होंने बताया कि पूर्व में इंटर पास करनेवाली अविवाहित छात्राओं को 10 हजार जबकि स्नातक पास करनेवाली लड़कियों को 25 हजार दिया जाता था। कैबिनेट के इस निर्णय से फिलहाल साढ़े तीन लाख इंटर पास करनेवाली और 80 हजार स्नातक पास करनेवाली लड़कियों के लिए प्रावधान किया गया है। हालांकि संख्या अधिक होने पर सभी छात्राओं को इसका लाभ दिया जायेगा।

प्रधान सचिव ने बताया कि कैबिनेट द्वारा मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत 33666 अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में 34 करोड़ की स्वीकृति बिहार आकस्मिकता निधि से की गयी है। उन्होंने बताया कि मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से पास करनेवाले अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को 10 हजार जबकि इंटर की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास करनेवाले अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को 15 हजार की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

कैबिनेट द्वारा बिहार पुलिस में सिपाही के पद पर सीधी भर्ती प्रक्रिया के लिए लिखित परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम में संशोधन किया गया है। सिपाही भर्ती परीक्षा सौ अंकों की होगी और दो धंटे में परीक्षा ली जायेगी। इसके पाठ्यक्रम में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र व अर्थ शास्त्र शामिल होंगे। विज्ञान में भौतिकी, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के प्रश्न शामिल होंगे।

साथ ही समसामयिक विषय भी शामिल होंगे। परीक्षा के प्रश्नों का स्तर मैट्रिक के स्तर के समकक्ष होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक दिये जायेंगे। लिखित परीक्षा दो प्रतियों में होगी। एक कार्बन प्रति होगी जो चयन पर्षद के पास होगी। यह प्रति एक वर्ष तक सुरक्षित रखी जायेगी। इधर बिहार पुलिस रेडियो में राजपत्रित स्तर (DSP) के पदों पर होनेवाली सीधी नियुक्ति में 50% पदों पर सीधी नियुक्ति की जायेगी जबकि 50% पदों पदोन्नति से भरी जायेगी।

कैबिनेट ने संविदा पर रखे गये वैसे सेवानिवृत्त सरकारी कर्मियों की सेवा के संबंध में अशोक चौधरी कमेटी की अनुशंसाओं (भाग-दो) पर अनुमोदन कर दिया है। इसके अनुसार संविदा पर रखे गये रिटायर कर्मियों को EPF और ESI का लाभ नहीं मिलेगा। वह इसे प्राप्त कर चुके हैं। इसके साथ ही कार्यरत कर्मियों की भांति ऐसे संविदा कर्मियों की असामयिक मौत होने पर उनको चार लाख का अनुग्रह अनुदान की राशि नहीं दी जायेगी। इसमें सरकार के 31 विभाग और उपक्रमों द्वारा की गयी अनुशंसा के आधार पर यह निर्णय लिया गया है।

कैबिनेट द्वारा ग्राम पंचायत के कुछ क्षेत्रों को नगर निकायों में शामिल किये जाने के बाद जिन ग्राम पंचायतों की जनसंख्या तीन हजार या उससे अधिक होगी तो वह पंचायतें यथावत बनी रहेंगी. जिन पंचायतों की जनसंख्या तीन हजार से कम हो जायेगी उनका पुनर्गठन कर आसपास की पंचायतों में शामिल कर उनका नामाकरण कर दिया जायेगा. नये पंचायतों के गठन के लिए 1991 की जनगणना को आधार माना जायेगा.

बिहार के प्रमुख 27 विभागों में आंकड़ों के संग्रह, वर्गीकरण व विश्लेषण के लिए बिहार सांख्यिकी सेवा के सहायक निदेशक (सांख्यिकी) और बिहार अवर सांख्यिकी सेवा के सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी (अराजपत्रित) के एक-एक पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी है। इसी प्रकार राज्य के 41 विभागों में बजट तैयार करने, योजनाओं के सफल कार्यान्वयन और मॉनिटरिंग के लिए योजना एवं विकास विभाग, मुख्यालय पटना में सहायक निदेशक के 41 पदों और योजना सहायक के 41 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी।

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