बिहार की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मोकामा के विधायक अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दुलारचंद यादव हत्याकांड में शीर्ष अदालत ने उनकी जमानत रद्द कर दी है। साथ ही उन्हें 1 दिसंबर 2026 तक सरेंडर करने का निर्देश दिया है।
दरअसल, दुलारचंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। इसके बाद वह जेल से बाहर आ गए थे। लेकिन इस फैसले को दुलारचंद यादव के पोते नीरज कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
30 अक्टूबर को इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के जमानत आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने अनंत सिंह को एक दिसंबर तक संबंधित अधिकारियों के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया है।
सुनवाई के दौरान बिहार सरकार ने अदालत को अनंत सिंह के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी भी दी। सरकार के मुताबिक, उनके खिलाफ हत्या, अपहरण और आर्म्स एक्ट जैसी धाराओं में 62 से अधिक मामले दर्ज हैं।
इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को इस हत्याकांड की जांच चार महीने के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया है।
अब अदालत के आदेश के बाद अनंत सिंह की जेल वापसी का रास्ता साफ हो गया है। बिहार की राजनीति में भी इस फैसले को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

