इलाहाबाद HC की लखनऊ खंडपीठ 8 मई को नहीं खुलेगी

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ को आठ मई से खोलने के फैसले को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर ने यह निर्णय लखनऊ में Coronavirus के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लिया है। वहीं, प्रयागराज स्थित हाईकोर्ट की प्रधान पीठ में घोषित कार्यक्रम के अनुसार आठ मई को कोर्ट बैठेगी। इसके लिए जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

इलाहाबाद HC ने आठ मई से खुली अदालत में दो शिफ्टों में सुनवाई कराने का निर्णय लिया है। यह निर्णय मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में हुई न्यायमूर्तियों की प्रशासनिक समिति की बैठक में लिया गया है। इसके तहत सुबह 10:30 से 12:30 बजे तक और 1:30 से 3:30 बजे तक आपराधिक व सिविल मामलों की सुनवाई खुली अदालत में की जाएगी, जबकि नए मुकदमे ऑनलाइन व व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में दाखिल किए जा सकेंगे।

अब हर दाखिल मुकदमे की सुनवाई होगी। अतिआवश्यक सुनवाई की अर्जी देने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा ग्रीन व ऑरेंज जोन की अधीनस्थ अदालतों को भी खोलने का निर्णय लिया गया है, लेकिन प्रदेश में रेड जोन के तहत आने वाले जिलों में अदालतों को छूट नहीं होगी। वहां पहले की तरह अति आवश्यक मुकदमों की सुनवाई होगी। इसी आधार पर HC की लखनऊ खंडपीठ को आठ मई से खोलने के निर्णय को स्थगित कर दिया गया है।

वरिष्ठ कुलसचिव मानवेन्द्र सिंह के मुताबिक 8 मई से अपरान्ह 10:30 बजे से 12:30 बजे एवं 1:30 बजे से 3:30 बजे तक आपराधिक एवं सिविल मामलों की सुनवाई खुली अदालत में की जाएगी। नए मुकदमे ऑनलाइन एवं व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में दाखिल किये जा सकेंगे।

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