सोमवार मस्जिदों, गुरुद्वारों, चर्च और Temples में शुक्रवार को तैयारियां काफी तेजी से चल रहीं हैं। इसे लेकर गृहमंत्रालय ने Guidelines भी जारी किया है। गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से धार्मिक स्थलों को लेकर Guidelines जारी की गई है। इसके तहत धार्मिकस्थलों को तो तमाम नियमों का पालन करना ही होगा साथ ही यहां आने वाले श्रद्धालुओं को भी सख्त अनुशासित नियम के अनुसार ही पूजा अर्चना की अनुमति दी गई है।
Temples के घंटियों से लेकर मूर्तियों तक को छूने पर रोक लगाई गई है। समूह में नृत्य-भजन पर पूरी तरह पाबंदी है लेकिन रिकॉर्ड किए गए धुनों व आरतियों को बजाने की अनुमति है। इसके अलावा श्रद्धालुओं को अपने जूते-चप्पल अपने ही वाहनों के पास उतारने होंगे।
- नई गाइडलाइन के अनुसार-
- केवल उन्हें ही प्रवेश मिलेगा जिनमें कोविड-19 के लक्षण नहीं होंगे
- -धार्मिक स्थलों के परिसर में प्रवेश से पहले हाथ और पैर साबुन से धोना जरूरी होगा
- प्रवेश द्वार पर ही तापमान चेक किया जाएगा
- घंटी बजाने, मूर्ति छूने की होगी मनाही
- मास्क बिना होगा प्रवेश वर्जित
- मंदिर में लाइन लगाने के लिए उचित दूरी बरकरार रखनी होगी
- हाथों से प्रसाद या जल देने पर रोक
एहतियात व नियमों के साथ होगा सामुदायिक रसोई, लंगर, अन्नदान का काम-काज - मंदिर में लाइन लगाने के लिए पर्याप्त दूरी के हिसाब से लगे निशानों में खड़ा होना होगा
- गर्भवती महिलाएं, 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग को मनाही
- परिसर में थूकने पर पूरी पाबंदी
कालकाजी मंदिर में सैनिटाइजिंग टनल
देश भर के Temples में घंटियों-घड़ियाल की आवाज आगामी सोमवार से सुनाई देने लगेंगी इसके लिए भगवान की मूर्तियों की साज-सज्जा और श्रृंगार समेत तमाम साफ-सफाई के काम शुरू हो गए हैं। दिल्ली के प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर के पुजारी ने बताया,’हम सभी Guidelines का पालन करेंगे। प्रत्येक एंट्री प्वाइंट पर हम सैनिटाइजिंग टनल बना रहे हैं। श्रद्धालुओं को मास्क पहनना होगा और भगवान के लिए फूल या किसी तरह का चढ़ावा लाने से रोका जाएगा। इस क्रम में मुरादाबाद के चामुंडा मंदिर में भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है।
लखनऊ स्थित मस्जिद के प्रबंधन ने जानकारी दी कि वहां COVID-19 संक्रमण को रोकने के लिए तमाम एहतियात वाले कदम उठाए गए हैं। मस्जिद कमिटी के सऊद राइस ने बताया, ‘मस्जिद में हम शारीरिक दूरी सुनिश्चित कराने के साथ ही श्रद्धालुओं का MASK पहनना अनिवार्य करेंगे।’
Lockdown के पांचवे चरण की शुरुआत के साथ ही गृहमंत्रालय की ओर से तमाम गतिविधियों के खोलने के आदेश जारी कर दिए गए। इस क्रम में देश भर के तमाम धार्मिक स्थलों को सोमवार, 8 जून से खोल दिया जाएगा।
शॉपिग मॉल के लिए ये है गाइडलाइंस
शॉपिंग मॉल में दुकानदारों को भीड़ जुटने से रोकना होगा ताकि शारीरिक दूरी के नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके। सरकार ने कहा है कि एलिवेटरों पर भी लोगों की सीमित संख्या तय करनी होगी। मॉलों के अंदर दुकानें तो खुलेंगी, लेकिन गेमिंग आर्केड्स और बच्चों के खेलने की जगह और सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। शॉपिंग मॉलों में एयर कंडिशनिंग 24 से 30 डिग्री और ह्यूमिडिटी 40 से 70 प्रतिशत रखने का निर्देश।