देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक अपने एसबीआई योनो लाइट एप के जरिए ग्राहकों से यूपीआई सेवाओं की पेशकश करता है। यहां एक बार में अधिकतम 10 हजार रुपये और एक दिन में अधिकतम 25,000 रुपये के लेनदेन की लिमिट है। SBI की इस सेवा से ग्राहक आसानी से अपना फंड ट्रासंफर कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फंड ट्रांसफर फेल हो जाता है। आइए जानते हैं कि जब आपका SBI यूपीआई फंड ट्रांसफर फेल हो जाए, तो क्या करना चाहिए।
- अगर आपके खाते से पैसे कट गए हैं, लेकिन ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, तो ऐसे में UPI उसी समय भुगतानकर्ता के अकाउंट में राशि को वापस ट्रांसफर करता है। अगर राशि भुगतानकर्ता को वापस प्राप्त ना हो, तो ग्राहक SBI योनो लाइट एप पर ही इसकी शिकायत कर सकते हैं।
- एक बार भुगतान शुरू होने के बाद योनो लाइट SBI एप की UPI सुविधाओं के माध्यम से हस्तांतरित धन के लिए भुगतान अनुरोध को रोका नहीं जा सकता है।
- आप एप में ‘Payment History’ विकल्प पर शिकायत कर सकते हैं। आपको यहां एक संबंधित ट्रांजेक्शन को चुनकर ‘raise dispute’ पर जाना होगा। आप SBI पर्सनल ऐप में UPI सुविधा के अंदर उपलब्ध “Dispute Status” मॉड्यूल में स्टेटस की जानकारी भी पा सकते हैं।
- बैंक वेबसाइट के अनुसार वर्तमान में इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है।
इस तरह जानें फंड ट्रांसफर का स्टेटस
एसबीआई UPI फंड ट्रांसफर स्टेटस जानने के लिए ग्राहक को योनो लाइट SBI एप पर लॉग-इन करना होगा। इसके बाद ‘Navigate to UPI’ ऑप्शन पर जाकर ‘UPI Payment History’ पर क्लिक करना होगा। यहां ग्राहक अपने फंड ट्रांसफर का स्टेटस जान सकते हैं।
इस तरह भी ट्रांसफर कर सकते हैं फंड
एसबीआई ग्राहक अगर योनो एप से फंड ट्रांसफर करने में सहज नहीं हों, तो वे वीपीए के जरिए भी फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा ग्राहक अकाउंट नबंर और आईएफएससी कोड की मदद से भी फंड ट्रांसफर कर सकते हैं।