सांसद Azam Khan की पत्नी व बेटे अब्दुल्ला को सीतापुर की जेल में शिफ्ट

SP अध्यक्ष व UP के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे रामपुर के सांसद Azam Khan को गुरुवार को राम्तपुर से सीतापुर जेल में भेज दिया गया है। SP सांसद Azam Khan को उनकी विधायक पत्नी तंजीन फात्मा और विधायक बेटे अब्दुल्ला Azam Khan के साथ कड़ी सुरक्षा के बीच सीतापुर जेल में लाया गया है।

सीतापुर जेल में शिफ्ट होने से पहले Azam Khan ने कहा कि इस समय क्या हो रहा है, यह पूरा देश जानता है। हम क्या कहें। उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप भी लगाया है। आजम के इतना कहने के साथ ही उन्हें जेल के अंदर पहुंचा दिया गया।

SP के वरिष्ठ नेता Azam Khan को सीतापुर जेल में शिफ्ट होने की सूचना पर जेल के आसपास सुबह से सपाइयों का जमावड़ा लगा रहा। जेल में शिफ्ट होने के बाद पूर्व सदर विधायक राधेश्याम जायसवाल भी वहां पहुंचे। जिसके बाद उन्होंने आजम से मुलाकात की है. Azam Khan को पत्नी व बेटे के साथ सात दिन की न्यायिक हिरासत में लिया गया है।

Azam Khan को उनकी पत्नी और बेटे के आज रामपुर जेल से लाकर सीतापुर में बंद किया गया है। रामपुर में SP ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि रामपुर जेल में Azam Khan और उनके परिवार को रखने पर कानून-व्यवस्था में दिक्कतें आ सकती हैं, जिसकी वजह से उन्हें बरेली या किसी अन्य जेल में शिफ्ट किया जाए। सांसद Azam Khan को बुधवार को पत्नी तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ रामपुर कोर्ट में गुरुवार को सरेंडर करने के बाद एक रात रामपुर जेल में भी गुजारनी पड़ी।

अब्दुल्ला के खिलाफ दो जन्म प्रमाणपत्र, 2 पासपोर्ट और 2 पैन कार्ड बनवाने के मुकदमे दर्ज हैं। इनमें 3 मुकदमे BJP नेता आकाश सक्सेना ने दर्ज कराए हैं। उनका आरोप है कि अब्दुल्ला आजम ने फर्जी तरीके से दो जन्म प्रमाणपत्र बनवा रखे हैं। विधायक अब्दुल्ला Azam Khan के दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले में Azam Khan ने अपनी पत्नी और बेटे के साथ जमानत की अर्जी दाखिल की थी। जिसके बाद बुधवार को एडीजे-6 की कोर्ट में सुनवाई हुई। जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में लेने का आदेश जारी हुआ। इसके बाद सभी को गिरफ्तार कर कड़ी सुरक्षा के बीच रामपुर जेल भी लाया गया था। वहां आजम और उनके बेटे को बैरक नंबर-1 में रखा गया था। वहीं अब इस मामले में अगली सुनवाई 2 मार्च को होगी।

इससे पहले 25 फरवरी को निचली अदालत ने समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां, उनकी पत्नी तजीन फातमा और बेटे अब्दुल्ला Azam की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए थे। 24 फरवरी को एडीजे-6 की कोर्ट ने आजम खां और उनके परिवार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

Azam Khan और उनके परिवार ने अब्दुल्ला आजम का एक जन्म प्रमाणपत्र रामपुर नगरपालिका से बनवाया है, जिसमें उनकी जन्म तिथि एक जनवरी 1993 दिखाई गई है। वहीं दूसरा लखनऊ के अस्पताल से भी जन्म प्रमाणपत्र बनवा लिया, जिसमें उनकी जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 है। इसके बाद में पासपोर्ट और पैन कार्ड में उम्र ठीक कराने के लिए भी दूसरा पासपोर्ट और दूसरा पैन कार्ड बनवा लिया, जिसमें अब्दुल्ला की जन्मतिथि पहले वाली से बिलकुल अलग है।

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