बिहार विधानसभा चुनाव के First Phase Voting 28 अक्टूबर को होने जा रही है। राजनीतिक दल चाहे जितना प्रचार कर लें, हार-जीत तो Voter अपने वोट से तय करेंगे। वोट देने के लिए पहली शर्त यह है कि आपका नाम Voter List में दर्ज हो। वोटर के लिए यह जरूरी है कि वह जाने कि Vote कैसे देना है। खास कर पहली बार Vote देने जा रहे युवा मतदाताओं के लिए यह जानकारी बेहद जरूरी है।
मतदान केंद्र पर वोट डालने के पहले की प्रक्रिया
मतदान के दिन मतदान केंद्र जाने पर मतदान अधिकारी मतदाता सूची में आपका नाम देख कर नाम को ID प्रूफ से मिलाएंगे। इसके बाद दूसरे मतदान अधिकारी आपकी अंगुली में निशान लगा कर एक पर्ची देंगे और एक रजिस्टर पर हस्ताक्षर कराएंगे। इसके बाद तीसरे मतदान अधिकारी के पास आपको उस पर्ची को जमा कराना होगा। वो आपकी स्याही लगी अंगुली देखने के बाद मतदान के लिए जाने की अनुमति देंगे।
नियत स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक EVM रखी होगी, जहां आपको जाना होगा। वहां आप अपनी पसंद के उम्मीदवार के चुनाव चिह्न के सामने EVM का बटन दबाकर अपना वोट देंगे। बठन दबो हीं बीप की आवाज सुनाई पड़ेगी। इसके बाद वीवी पैट मशीन (VVPAT) के पारदर्शी विंडो में 7 सेकेंड तक उम्मीदवार के सीरियल नंबर, नाम और सिंबल के साथ पर्ची दिखाई देगी। उसकी जांच कर लें।
यह तो हुई पसंद के उम्मीदवार को Vote देने की बात। लेकिन अगर आप किसी भी उम्मीदवार को पसंद नहीं करते हैं तो आप नोटा का बटन दबा सकते हैं। यह EVM पर अंतिम बटन होता है।