Varanasi serial blasts 2006

वाराणसी सीरियल ब्लास्ट मामले में 16 साल बाद आया फैसला,वलीउल्लाह को फांसी की सजा

Varanasi Serial Blasts: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 16 साल पहले हुए सीरियल ब्लास्ट (Varanasi Serial Blasts) मामले में गाजियाबाद जिला एवं सत्र न्यायालय ने आतंकी वलीउल्लाह खान (Waliullah Khan) को फांसी की सजा सुनाई है। इसके अलावा वलीउल्लाह को एक दूसरे मामले में उम्रकैद की सजा दी गई है। बता दें कि साल 2006 में वाराणसी में हुए सीरियल ब्लास्ट (Varanasi Serial Blasts) में 20 से अधिक लोगों की मौत हुई थी, तो 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। गाजियाबाद के जिला सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने वलीउल्लाह खान को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज दो मामलों में सजा का ऐलान किया है।

बता दें कि वाराणसी सीरियल ब्लास्ट (Varanasi Serial Blasts) के आतंकी वलीउल्लाह खान (Waliullah Khan) को गाजियाबाद जिला एवं सत्र न्यायालय ने बीती 4 जून को दोषी करार दिया था। वहीं, सोमवार (6 जून) को सजा पर फैसला होना था। साल 2006 में वाराणसी में संकट मोचन मंदिर, दशाश्मेघ घाट और रेलवे स्टेशन पर धमाकों में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। वहीं, वाराणसी सीरियल ब्लास्ट में 100 से अधिक घायल हो गए थे।

16 साल की सुनवाई के दौरान 121 गवाह पेश किए गए
जबकि वाराणसी सीरियल ब्लास्ट (Varanasi Serial Blasts) मामले को लेकर बम स्क्वॉयड ने कोर्ट को बताया था कि धमाका बहुत भीषण था। वहीं, इस मामले में 16 साल की सुनवाई के दौरान 121 गवाह पेश किए गए। बचाव की पक्ष की तरफ से वलीउल्लाह खान (Waliullah Khan) के परिवार ने भी गवाही दी थी। उसके मां-बाप और पत्नी ने कहा था कि उसे पुलिस ने प्रयागराज के फूलपुर स्थित मदरसे से पकड़ा था।

हाईकोर्ट के आदेश पर गाजियाबाद स्थानांतरित हुआ था केस
7 मार्च 2006 को वाराणसी में संकट मोचन मंदिर और रेलवे स्टेशन पर हुए धमाकों के बाद अफरातफरी मच गई थी। इसके साथ ही दशाश्वमेध घाट पर कुकर बम मिला था। वहीं, यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सुनवाई के लिए गाजियाबाद स्थानांतरित हुआ था।

प्रयागराज के फूलपुर के इस्लामाबाद गांव का रहने वाला है वलीउल्लाह
वाराणसी सीरियल ब्लास्ट (Varanasi Serial Blasts) का दोषी आतंकी वलीउल्लाह प्रयागराज के फूलपुर के इस्लामाबाद गांव का रहने वाला है। उसके चार भाई अलग-अलग जगहों पर रहते हैं। वहीं, वलीउल्लाह की पत्नी अपने दो बच्चों के साथ किसी रिश्तेदार के यहां रहती है। वलीउल्लाह को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद उसके गांव में सन्नाटा पसर गया है।

18 अप्रैल 2001 को प्रयागराज के फूलपुर थाने में दर्ज मुकदमा हुआ था. उसे भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने, जिहाद करने एवं इस संबंध में साहित्य एकत्र करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वलीउल्लाह व उसके भाइयों समेत एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। एक आरोपित मुस्तकीम की गिरफ्तारी नहीं हुई, वह फरार चल रहा है। वहीं, तीन आरोपी उबैदउल्लाह, वसीउल्लाह और उजैर आलम जमानत पर रिहा हैं।

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