उन्नाव रेप केस: कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली HC से राहत नहीं

दिल्ली HC से उन्नाव रेप मामले में दोषी करार दिए गए विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को कोई राहत नहीं मिली है। HC ने सेंगर को निर्देश दिया है कि वह दो महीने के अंदर 25 लाख रुपये मुआवजे की रकम जमा करे। इस 25 लाख में से 10 लाख रुपये पीड़ित को दिए जाएंगे। कोर्ट ने सेंगर की याचिका पर सुनवाई करते हुए CBI को नोटिस जारी किया है।

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 20 दिसम्बर, 2019 को सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने उम्रकैद के अलावा 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। जुर्माने की इस रकम में से 10 लाख रुपये पीड़ित को देने का आदेश दिया था।

कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी करार देते हुए तीस हजारी कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि इस मामले में वो सारी मजबूरियां और लाचारियां हैं, जो दूरदराज में रहने वाली ग्रामीण महिलाओं के सामने अक्सर आती हैं। इनसे जूझ कर लड़कियां और महिलाएं डर और शर्म से अपना नारकीय जीवन काटती हैं। कोर्ट ने कहा था कि हमारे विचार से इस जांच में पुरुषवादी सोच हावी रही है और इसी वजह से लड़कियों के खिलाफ यौन हिंसा और शोषण में जांच के दौरान संवेदनशीलता और मानवीय नजरिये का अभाव दिखता है। यही वजह है कि जांच के दौरान इस मामले में कई जगह ऐसा लगा कि पीड़ित और उसके परिवार वालों के साथ निष्पक्ष जांच नहीं हुई।

SC के आदेश के बाद इस मामले की सुनवाई यूपी से दिल्ली ट्रांसफर की गई थी। SC के आदेश पर ही पीड़ित को 28 जुलाई, 2019 को लखनऊ से दिल्ली एम्स में इलाज के लिए शिफ्ट किया गया था। 11 और 12 सितम्बर, 2019 को जज धर्मेश शर्मा ने एम्स के ट्रॉमा सेंटर जाकर बने अस्थायी कोर्ट में पीड़ित का बयान दर्ज किया था।

Leave a Comment

Your email address will not be published.

बिहार के इन 2 हजार लोगों का धर्म क्या है? विश्व का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड कौन सा है? दंतेवाड़ा एक बार फिर नक्सली हमले से दहल उठा SATISH KAUSHIK PASSES AWAY: हंसाते हंसाते रुला गए सतीश, हृदयगति रुकने से हुआ निधन India beat new Zealand 3-0. भारत ने किया कीवियों का सूपड़ा साफ, बने नम्बर 1