UP News : राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का शासनादेश जारी हो गया है। इसका लाभ उन कर्मचारियों को भी मिलेगा, जो 5वा वेतनमान पा रहे हैं या जिनका वेतन एक जनवरी 2006 से पुनरीक्षित नहीं हुआ है। ऐसे सभी कर्मचारियों को एक जनवरी से 31 मई तक मूल वेतन का 412 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने आदेश जारी कर दिए हैं।
आदेश के अनुसार महंगाई भत्ते का लाभ राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त व प्राविधिक शिक्षण संस्थानों, नगर निगम कर्मचारियों, यूजीसी वेतनमान में कार्यरत ऐसे कर्मचारियों, जिनका वेतन एक जनवरी 2006 से पुनरीक्षित नहीं हुआ है या पांचवा वेतनमान पा रहे हैं, को मिलेगा। संशोधित महंगाई भत्ते की राशि कर्मचारी के पीएफ खाते में जमा होगी, जिसे वे अगले साल एक जून से पहले निकाल नहीं सकेंगे। जिन कर्मचारियों का पीएफ खाता नहीं है, उन्हें राष्ट्रीय बचत पत्र (एनएससी) के रूप में राशि दी जाएगी।
जो कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के दायरे में हैं, उनके पांच महीने के महंगाई भत्ते की दस फीसदी के बराबर राशि टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जाएगी। जबकि 14 फीसदी के बराबर रकम राज्य सरकार जमा करेगी। महंगाई भत्ते की 90 फीसदी धनराशि एनएससी के रूप में दी जाएगी। रिटायर हो चुके या अगले 6 महीने में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान नगद किया जाएगा।