बिहार में कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है. कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए बिहारसरकार हर रोज नये फैसले ले रही है. इसी क्रम में बुधवार को यह तय हुआ है कि महाराष्ट्र, पंजाब,केरल से पटना आने वाले यात्रियों को 72 घंटे पूर्व तक के आरटी- पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही यात्रा की अनुमति होगी.
बिना रिपोर्ट, संबंधित एयरलाइन यात्रा की अनुमति नहीं देगी. यात्रा समाप्ति के बाद 10 दिन का होम कोरेंटिन होना होगा. कोरोना महामारी के फैलाव पर नियंत्रण को लेकर पटना के डीएम ने पटना एयरपोर्ट के डायरेक्टर को इस निर्देश के बाबत पत्र लिखा है.
पटना एयरपोर्ट पर अत्याधिक भीड़ के कारण इनकी जांच सही ढंग से नहीं हो पा रही है, इसलिए पटना जिला प्रसाशन ने एयरपोर्ट प्रसाशन को सूचित किया है कि पंजाब, केरल, और महाराष्ट्र से पटना आने वाले यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान से हवाई यात्रा प्रारंभ करने के 72 घंटे पूर्व तक का कोविड 19 RTPCR जांच प्रमाण पत्र को रखना अनिवार्य किया जाए.
जिला प्रसाशन ने पटना एयरपोर्ट प्रसाशन को यह भी निर्देशित किया है कि सभी एयरलाइंस को यह निर्देशित किया जाय कि यात्रियों के बोर्डिंग के समय RTPCR जांच प्रमाण पत्र निगेटिव रिपोर्ट वाले यात्री को हवाई यात्रा करने की अनुमति दी जाय. साथ ही यात्रियों को 10 दिनों तक होम क्वारंटीन रहने को भी निदेशित किया जाय. बताते चलें कि जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर से देश के कई राज्यों की परेशानी बढ़ी है वहां. बिहार में भी सरकार और जिला प्रसाशन इससे निपटने में युद्ध स्तर पर जुट गया है.