पंजाब सरकार ने सरकारी स्कूलों में एडमिशन से जुड़ा एक अहम फैसला लिया है। सरकार ने स्कूल में एडमिशन के लिए टीसी यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट की बाध्यता को खत्म कर दिया है। यानी अब बिना टीसी के भी सरकारी स्कूलों में एडमिशन हो सकेंगे। पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने छात्रों की कठिनाइयों का ध्यान रखते हुए उनके हित में ये राहत भरा फैसला किया है । सरकार की तरफ से कहा गया है कि ये फैसला इसलिए लिया गया है कि छात्रों को एडमिशन के संबंध में किसी भी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े।
स्कूल शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को एक पत्र जारी कर दिया गया है। सरकारी स्कूलों में एडमिशन के लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट की बाध्यता को हटा दिया गया है और स्कूल प्रमुखों से कहा गया है कि वे ऐसे छात्रों को अपने स्तर पर एडमिशन दें। इसके साथ ही स्कूल प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि वे उन छात्रों के अभिभावकों से लिखित में लें, जिनके पास ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं हैं।
स्कूल शिक्षा विभाग ने जिला अधिकारियों को उन स्कूलों के नाम मुख्यालय को भेजने के निर्देश भी जारी किए हैं, जिन्होंने छात्रों को ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी नहीं किए हैं।
स्कूलों को यह भी निर्देश दिया गया है कि अगर छात्र सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन उनके पास अपना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो ऐसे छात्रों को मजबूर न किया जाए। इन छात्रों को प्रोविजनल तौर पर एडमिशन दिया जाए।

