आज ड्राइविंग लाइसेंस से होमलोन तक बदलेंगे ये 8 नियम, जानिए क्या होगा असर

1 अक्टूबर से कुछ नियमों में बड़े बदलाव हुए हैं। खासकर ड्राइविंग लाइसेंस, एसबीआई एटीएम ट्रांजेक्शन, जीएसटी और क्रेडिट कार्ड के जरिए पेट्रोल-डीजल की खरीदी को कुछ बदलाव किए गए हैं। ऐसे में आगर आप इन नियमों को नहीं जानते तो जान लीजिए। ड्राइविंग लाइसेंस के बदले नियम

एक अक्टूबर से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का नियम बदल जाएगा और अपना पुराना लाइसेंस अपडेट करना होगा। यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। इस नियम के बाद ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक ही रंग का हो जाएगा। इसके साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी में माइक्रोचिप के अलावा क्यूआर कोड भी दिए जाएंगे।

ट्रांसजेक्शन के लिए SBI करेगा नए नियम लागू

एसबीआई मंथली एवरेज बैलेंस को मेंटेन नहीं करने पर जुर्माने में 80 फीसदी तक की कमी कर रहा है। यदि आपका अकाउंट मेट्रो सिटी में हैं तो मंथली एवरेज बैलेंस (एएमबी) घटकर 3 हजार रुपये हो जायेगा। अगर मेट्रोसिटी खाताधारक 3000 रुपए का बैलेंस नहीं रख पाता है और बैलेंस 75 प्रतिशत से कम हो जाएगा तो जुर्माने के तौर पर 80 रुपए के साथ जीएसटी देना होगा। 50 से 75 प्रतिशत कम बैलेंस रखने वालों को 12 रुपये साथ में जीएसटी, 50 प्रतिशत से कम बैलेंस होने पर 10 रुपए और जीएसटी देना होगा, मेट्रो सिटी ग्राहकों को एसबीआई 10 फ्री ट्रांजेक्शन और अन्य शहरों के लिए 12 फ्री ट्रांजेक्शन देगा।

एसबीआई क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल-डीजल खरीदने पर कैशबैक खत्म

एसबीआई क्रेडिट कार्ड से पेट्रोल-डीजल खरीदने पर अब 0।75 फीसदी कैशबैक नहीं मिलेगा। एचपीसीएल, बीपीसीएल और आईओसी ने कैशबैक स्कीम को वापस लेने का निर्देश दिया है।

लागू होंगी जीएसटी की नई दरें

बता दें इस नए नियम के तहत जीएसटी की नई दरें आज से लागू हो गई हैं। 1000 रुपये तक किराए वाले कमरों पर अब टैक्स नहीं लगेगा। इसके बाद 7500 रुपये तक टैरिफ वाले रूम के लिए 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। 10 से 13 सीटों तक पेट्रोल-डीजल वाहनों पर सेस को दिया गया है।

कुछ चीजों पर बढ़ सकता है जीएसटी

1 अक्टूबर से कई चीजों पर जीएसटी बढ़ भी जाएगा। रेल गाड़ी के सवारी डिब्बे और वैगन पर जीएसटी की दर 5 से बढ़कर 12 प्रतिशत हो जाएगी। कैफीन वाले पेय पदार्थों पर जीएसटी 28 फीसदी हो जाएगा। इसके साथ ही 12 फीसदी का अतिरिक्त सेस भी लगेगा।

एसबीआई की नई ब्याज दरें

आज से SBI एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट सिस्टम के तहत 8।15 फीसदी ब्याज दर से होम लोन देगा। एसबीआई ने एमएसएमई, हाउसिंग और रिटेल लोन के सभी फ्लोटिंग रेट लोन को एक्सटर्नल बेंचमार्क रेपो रेट से जोड़ने का फैसला किया है।

पेंशन पॉलिसी नियमों में आए ये बदलाव

जानकारी के मुताबिक 1 अक्टूबर से सरकारी कर्मचारियों की पेंशन पॉलिसी में भी बदलाव हुए हैं। किसी कर्मचारी की सर्विस को 7 साल पूरे हो गए हैं और अगर उसकी मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को बढ़े हुए पेंशन का लाभ मिलेगा।

कॉरपोरेट टैक्स में की गई कटौती भी होगी लागू

कॉरपोरेट टैक्स में की गई कटौती भी लागू हो जाएगी जिसे सरकार ने 30 फीसदी से घटाकर 22 फीसदी कर दिया है। 1 अक्टूबर के बाद सेटअप किए मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के पास 15 फीसदी टैक्स भरने का भी विकल्प होगा।

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