वित्त मंत्रालय के नए नियम के मुताबिक अब क्रेडिट कार्ड (Credit Card) से विदेश में जाकर किए जाने वाले किसी भी खर्च पर कोई टीसीएस (टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स) नहीं लगेगा। हालांकि देश में रहकर इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड (Credit Card)से विदेश में भुगतान करते हैं और यह भुगतान एक वित्त वर्ष में सात लाख रुपये से अधिक है तो उस पर 20 प्रतिशत टीसीएस देना होगा। बुधवार को मंत्रालय की ओर से टीसीएस से जुड़े नए नियम जारी किए गए।
बैंक व क्रेडिट कार्ड (Credit Card)के बीच आइटी नेटवर्क का उचित समाधान निकाले जाने तक फिलहाल क्रेडिट कार्ड को टीसीएस के दायरे से बाहर रखा गया है। हालांकि क्रेडिट कार्ड (Credit Card)के अलावा अन्य माध्यम से अगर विदेश में जाकर सात लाख रुपये से अधिक किसी एक वित्त वर्ष में खर्च करते हैं तो उस पर 0.5 प्रतिशत से लेकर 20 प्रतिशत तक का टैक्स लगेगा।
टीसीएस से जुड़े नए नियम पहले एक जुलाई से लागू होने वाले थे। अब यह तारीख एक अक्टूबर कर दी गई है। पढ़ाई और इलाज के लिए विदेश में एक वित्त वर्ष में 7 लाख रुपये तक खर्च करने पर कोई टीसीएस नहीं देना होगा। लोन के माध्यम से पढ़ाई पर 7 लाख रुपये से अधिक के खर्च पर 0.5 प्रतिशत तो इलाज पर 7 लाख रुपये से अधिक खर्च करने पर पांच प्रतिशत टीसीएस देना होगा।
फाइनेंशिल बिल 2023 में हुआ था बदलाव
केंद्र सरकार की ओर से फाइनेंशिल बिल 2023 (Financial Bill 2023) में एलआरएस के तहत रेमीटेंस के साथ विदेशी टूर की पैकेजों की खरीद पर टीसीएस की दर को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया था। साथ ही इसमें मिलने वाली 7 लाख रुपये की सीमा को भी हटा दिया गया था।
वित्त मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि सुझावों के कारण हमने इसमें कुछ बदलाव करने का फैसला किया है। फिलहाल एलआरएस के तहत विदेशी टूर पैकेजों और अन्य सभी की खरीद के लिए टीसीएस की दरों में कोई बदलाव नहीं है। चाहें भुगतान का तरीका का कोई भी हो। यह 7 साथ रुपये तक की सीमा तक पर है।