पूर्व सांसद व बाहुबली Atik Ahmed को SC से एक बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने Atik Ahmed को देवरिया जेल से गुजरात की उच्च सुरक्षा वाली जेल में ट्रांसफर करने के फैसले पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि फैसले के लिए अतीक का पक्ष सुनने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं अतीक के वकील संजय हेगड़े ने बताया कि ट्रांसफर ऑर्डर से पहले Atik को नहीं सुना गया।
उच्चतम न्यायलय ने अप्रैल 2019 में Atik Ahmed के जेल ट्रांसफर के आदेश दिए थे। ये फैसला उस वक्त आया था, जब अतीक ने रियल एस्टेट व्यापारी मोहित जायसवाल का 26 दिसंबर को गुर्गो के जरिए अपहरण कर उन्हें देवरिया जेल बुलाया और मजबूर किया कि वो अपनी कंपनी उनके नाम करें।
जिसके बाद Atik व उनके गुर्गों ने मोहित जायसवाल की यहां बर्बरतापूर्वक पिटाई के बाद करोड़ों रुपये की प्रापर्टी जबरन अपने व करीबियों के नाम करा ली थी। मोहित जायसवाल ने किसी तरह उनके चंगुल से छूटकर लखनऊ पहुंचकर मामला दर्ज कराया था। मोहित की अपील पर कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए CBI को जांच का निर्देश दिया था।

