नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा 4 राज्य सरकारों को पटाखों पर प्रतिबंध लगाने को कहा है। ट्रिब्यूनल ने कहा है कि लोगों की सेहत और पर्यावरण के हितों को देखते हुए सात से 30 नवंबर तक यह प्रतिबंध लागू किया जाना चाहिए। NGT चेयरपर्सन जस्टिस एके गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली प्रदूषषण नियंत्रण कमेटी, दिल्ली पुलिस आयुक्त और दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान की सरकारों से इस संबंध में जवाब मांगा है।
ट्रिब्यूनल ने वरिष्ठ अधिवक्ता राज पंजवानी और शिवानी घोष को इस मामले में सहयोग के लिए न्याय मित्र के तौर पर नियुक्त किया है। दिल्ली NCR में वायु की गुणवत्ता खराब हो चुकी है। बढ़ता प्रदूषण Corona महामारी के संकट को और बढ़ा सकता है। इससे बचने के लिए इंडियन सोशल रेस्पांसिबिलिटी नेटवर्क ने NGT के समक्ष याचिका देकर NCR में पटाखों पर प्रतिबंध के लिए कदम उठाने की अपील की है।
इस याचिका में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के बयानों का भी हवाला दिया गया है, जिनमें कहा गया था कि वायु प्रदूषषण के कारण त्योहारों के मौसम में दिल्ली में Corona संक्रमण के मामले बढ़ सकते हैं।
कोरोना संक्रमित लोगों पर प्रदूषण का दुष्प्रभाव ज्यादा
याचिका में कहा गया कि Corona से संक्रमित लोगों पर प्रदूषण का दुष्प्रभाव ज्यादा याचिका में कहा गया है, ‘प्रदूषण बढ़ने से ऐसे लोगों पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है, जिन पर पहले से ही Corona संक्रमण का खतरा ज्यादा है। साथ ही इससे मृत्यु दर भी बढ़ सकती है। अभी दिल्ली में रोजाना Corona संक्रमण के करीब 5,000 नए मामले आ रहे हैं और यह संख्या बढ़कर 15,000 पर पहुंच सकती है। ग्रीन पटाखे फोड़ना समस्या का समाधान नहीं है। हवा में धुआं भर जाएगा और गैस चैंबर जैसी स्थिति बन सकती है।’