समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ED की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद सुनवाई करने से इनकार करते हुए मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया है।
गुरुवार, 5 नवंबर को चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मामले को 16 नवंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के सामने सुनवाई के लिए रखा जाए। हाईकोर्ट से उसी दिन आजम खान की अंतरिम राहत की मांग पर भी विचार करने को कहा गया है। Live Law+1
दरअसल, आजम खान ने ED की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश को चुनौती दी थी। ED ने उन्हें 31 अक्टूबर को जौहर ट्रस्ट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी रामपुर जेल से दूसरे मामले में जमानत पर रिहाई के कुछ ही समय बाद हुई थी।सुप्रीम कोर्ट में आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने गिरफ्तारी को राजनीतिक प्रताड़ना बताया। अब सबकी नजरें 16 नवंबर को होने वाली इलाहाबाद हाईकोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं।

