राजस्थान के श्रीगंगानगर-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा के 2 किमी के दायरे में धारा 144 लागू कर दी गई है। यह आदेश जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते ने जारी किया है। यह आदेश 15 नवंबर 2019 शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रभावी रहेगा।
सीमा पर तस्करी और घुसपैठ की आशंका को देखते हुए भारत-पाकिस्तान सीमा से लगते 2 किलामीटर के क्षेत्र में धारा 144 लागू की गई है। इंटेलिजेंस एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद जिला कलेक्टर ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं।
सूत्रों के अनुसार जिस क्षेत्र में प्रतिबंध लागू किया गया है, उनमें कई बार घुसपैठिये और तस्कर पकड़े जा चुके हैं। यहां स्थानीय पुलिस के अलावा सीमा सुरक्षा बल (BSF) की कड़ी चौकसी रहती है।
बता दें कि भारत की पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। भारत-पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा 2289.66 किमी और 778 किमी नियंत्रण रेखा है। यह सीमा जम्मू-कश्मीर के अलावा भारत के तीन और राज्यों से लगती है। 2,098 किमी की सीमा गुजरात, राजस्थान और पंजाब से लगी है। वहीं, राजस्थान की पाक से 1037 किमी की सीमा लगती है।
