कुछ राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से उचित मूल्य की दुकानों (FPS) के कामकाज के घंटों में कमी आ सकती है। इसके मद्देनजर खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा 15 मई, 2021 को एक परामर्श जारी किया गया है। इस परामर्श के अनुसार सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को महीने के सभी दिनों में उचित मूल्य की दुकानें खुली रखने और लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना- पीएमजीकेएवाई III तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- NFSA खाद्यान्न का वितरण पूरे दिन में क्रमबद्ध तरीके से करना चाहिए। इस दौरान उचित मूल्य की दुकानों पर सही सुरक्षित दूरी तथा कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन होना सुनिश्चित करना चाहिए। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से यह भी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि, उचित मूल्य की दुकानों को नियमित बाजार के खुलने के प्रतिबंधित घंटों से अलग छूट दी जाए।
उपरोक्त उपाय करने से यह निर्धारित होगा कि विभाग द्वारा जारी सलाह के अनुसार ही राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा PMGKAY III और एनएफएसए के तहत खाद्यान्न सभी NFSA लाभार्थियों को कोविड -19 प्रोटोकॉल का विधिवत पालन करते हुए सुरक्षित तथा समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जाएगा। सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों से यह अनुरोध किया गया है कि वे लाभार्थियों को बिना किसी कठिनाई के उचित दर दुकानों पर खाद्यान्न का समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं और इस संबंध में किए गए उपायों का व्यापक प्रचार भी करें।