कई बार ऐसा हो जाता है कि आप ऑनलाइन ट्रांसफर करते समय किसी ऐसे खाते में पैसा भेज देते हैं जहां आपको नहीं भेजना होता है। ऐसी स्थिति आने पर आपके सामने दिक्कत होती है कि कैसे ये पैसा वापस पाया जाए। अगर आपके खाते से बिना आपकी जानकारी के पैसा निकाल लिया गया है तो तीन दिनों के अंदर आपको बैंक को इसकी जानकारी देनी होगी। आपको बता दें, आरबीआई के नियम के मुताबिक तीन दिनों के भीतर बैंक को गलती से दूसरे अकाउंट में गए पैसे की जानकारी मिल जानी चाहिए। इसके बाद बैंक जांच करेगा कि क्या गलती से आपने ही किसी दूसरे के खाते में पैसा भेज दिया है या किसी ने गलत तरीके से पैसा निकाला है, जांच पूरी होने के बाद बैंक आपका पैसा लौटा सकता है लेकिन इसके लिए भी बैंक की कुछ शर्तें पूरी होनी चाहिए। जिस बैंक खाते से आपने गलती से पैसा ट्रांसफर किया है उसका डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग को आपको पहले बंद कराना पड़ेगा। इसके बाद आपको बैंक फ्रॉड की जानकारी पुलिस में देनी होगी और इसकी एफआईआर की कॉपी बैंक में जमा करानी होगी। बैंक जांच करेगा और अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो बैंक आपके पैसे लौटा सकता है। हालांकि अगर आपने खुद गलती से किसी और के अकाउंट में पैसा भेज दिया है तो बैंक आपको पैसा दे भी सकता है। हालांकि इसके लिए आपको बैंक को सबूत देना होगा, बैंक को अगर आप संतुष्ट कर पाते हैं तो आपको आपका पैसा वापस मिल सकता है, आप अगर गलती से किसी और के खाते में पैसा भेज देते हैं तो सबसे पहले आपको बैंक को सूचना भेजना जरूरी है। बैंक को इसकी सूचना नहीं देने पर आप किसी भी तरह पैसा पाने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं।
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