‘आप’ को राहत, 11 MLA को अयोग्य ठहराने वाली याचिका खारिज

दिल्ली विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले आम आदमी पार्टी और उसके 11 विधायकों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से बड़ी राहत मिल गई है। लाभ के पद के मामले में विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका को राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया। राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग से सलाह लेने के बाद ये फैसला लिया। आम आदमी पार्टी के जिन 11 विधायकों को राहत मिली उनमें बुराड़ी से विधायक संजीव झा, लक्ष्मी नगर से विधायक नितिन त्यागी, जंगपुरा से विधायक प्रवीण कुमार, आदर्श नगर से पवन कुमार शर्मा, वजीरपुर से राजेश गुप्ता, घोंडा से दत्त शर्मा, रोहताश नगर से सरिता सिंह, संगम विहार से दिनेश मोहनिया, ओखला से अमानतुल्लाह खान, नजफगढ़ से विधायक कैलाश गहलोत और तिलक नगर से जरनैल सिंह शामिल हैं। आपको बता दें चुनाव आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी DDMA में पद पर रहने से किसी विधायक को अयोग्य नहीं घोषित किया जा सकता क्योंकि इससे विधायकों को कोई अतिरिक्त सैलरी या भत्ता नहीं मिलता है, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी विधायकों को अयोग्य घोषित करने से इनकार कर दिया था। दरअसल ये पूरा मामला 17 मार्च, 2017 का है जब बीजेपी नेता और आरटीआई कार्यकर्ता विवेक गर्ग ने एक याचिका दायर ‘आप’ नेता कैलाश गहलोत समेत 11 विधायकों की विधानसभा सदस्यता अयोग्य ठहराने की मांग की थी। उनकी याचिका के मुताबिक, दिल्ली के 11 जिलों में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का सह अध्यक्ष होने के तौर पर ये सभी 11 आम आदमी पार्टी विधायक लाभ के पद पर आसीन होते हैं, ऐसे में उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म की जाए। इस याचिका को चुनाव आयोग के समक्ष भेजा गया था।

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