सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निर्भया के दोषी पवन गुप्ता क्यूरेटिव याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही फांसी की सजा पर रोक लगाने से भी इनकार किया है। अभी पवन कुमार गुप्ता के पास राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका देने का आखिरी विकल्प शेष बचा हुआ है। दोषी पवन ने अपनी याचिका में राहत की गुहार लगाते हुए मंगलवार सुबह 6 बजे होने वाली फांसी पर रोक की मांग की, इसको भी SC ने सुनवाई के दौरान खारिज कर दिया है।
पवन गुप्ता ने शुक्रवार शाम को SC में सुधारात्मक याचिका दायर की थी। इस पर सोमवार को सुबह नियमित अदालत बैठने से 5 मिनट पूर्व चैम्बर में सुनवाई के लिए लगा लिया था। क्यूरेटिव याचिका पर न्यायाधीश चैंबर में सर्कुलेशन के जरिये विचार करते हैं। पवन गुप्ता की क्यूरेटिव याचिका पर सोमवार को न्यायमूर्ति एनवी रमना, अरुण मिश्रा, आरएफ नारिमन, आर भानुमती और अशोक भूषण ने विचार किया और फिर खारिज कर दिया।
पवन ने SC में सुधारात्मक याचिका दायर कर फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील करने का अनुरोध किया था। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 17 फरवरी को निर्भया के चारों दोषियों की फांसी के लिए डेथ वारंट जारी किया था। जिसके तहत 3 मार्च की सुबह 6 बजे तिहाड़ जेल संख्या-3 पर चारों को फांसी दी जाएगी।