अब गाड़ियों के दस्तावेजों में मोबाइल नंबर लिंक करवाना होगा अनिवार्य

मोदी सरकार ड्राइविंग नियमों में कुछ बड़े बदलाव लाने की तैयारी में है। वाहनों से जुड़ी तमाम तरह की जानकारियों और घटनाओं के बारे में जानकारी रखने के लिए अगले साल 1 अप्रैल से वाहन के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट से आपको अपना मोबाइल नंबर लिंक करना होगा। ऐसा करना सभी वाहनों के लिए अनिवार्य होगा।

ड्राइविंग से जुड़े इस नए नियम के आने के बाद वाहनों के डाटा बेस में मोबाइल नंबर लिंक होने की वजह से उसकी लोकेशन के बारे में जानकारी लेनी आसान होगी। जीपीएस के माध्यम से बड़ी आसानी से वाहन का कभी भी लोकेशन पता लगाया जा सकेगा. इससे सड़क दुर्घटना या किसी अन्य घटना को अंजाम देकर भाग रहे अपराधी का पुलिस आसानी से पकड़ सकेगी।

इस संबंध में केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन के जरिए लोगों से इस नियम के संबंध में राय मांगी गई है। लागों के राय को भी इस नियम के लागू करने में ध्यान में रखा जाएगा।

इस नोटिफिकेशन के जरिए 29 दिसंबर तक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने लोगों से सुझाव मांगें हैं। नए नियम के जरिए वाहन के कागजातों से वाहन के मालिक का मोबाइल नंबर के लिंक होने की वजह से उनकी किसी भी विपरित परिस्थिति में आसानी से पहचान की जा सकेगी। इस नियम के आने से काफी हद तक वाहनों की चोरी, खरीद-फरोख्त पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा।

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