निर्भया केस का दोषी मुकेश अब हाई कोर्ट पहुंचा

20 मार्च, फांसी का दिन, जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है Nirbhya के दोषियों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। मंगलवार को दिल्ली कोर्ट में फटकार लगने के बावजूद दोषी Mukesh उसी याचिका को लेकर दिल्ली HC पहुंच गया है। Nirbhya के दोषी मुकेश ने बुधवार को दिल्ली HC में याचिका दायर कर पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। पटियाला हाउस कोर्ट ने मुकेश की उस याचिका को खारिज किया था, जिसमें दावा किया गया था कि Nirbhya के गैंगरेप वाले दिन तो वह दिल्ली में था ही नहीं। दोषी Mukesh की याचिका पर सुनवाई करते हुए पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को दोषी के वकील को फटकारा था। कहा गया कि अदालत का समय कीमती है, इसे चतुराई से इस्तेमाल करना चाहिए।

अडिशनल सेशन जज धर्मेंद्र राणा ने दोषी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि न्यायिक संस्था के लिए समय बहुत कीमती है। उसका चतुराई से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने मामले को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास भिजवाते हुए निर्देश दिया कि वह दोषी के वकील एमएल शर्मा को संवेदनशील बनाएं। शर्मा ने ही Mukesh की ओर से अदालत में याचिका लगाई थी।

वकील शर्मा ने दावा किया था कि Mukesh को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया था और उसे 17 दिसंबर 2012 को दिल्ली लाया गया था। याचिका में यह भी कहा गया कि Mukesh16 दिसंबर को शहर में मौजूद नहीं था, जब यह अपराध हुआ था। सरकारी वकील इरफान अहमद ने याचिका का विरोध किया। दोषी की याचिका को बेमतलब बताते हुए दावा किया कि यह फांसी को टालने के लिए एक तिकड़म है।

शर्मा ने याचिका में यह भी आरोप लगाया कि Mukesh सिंह को तिहाड़ जेल के अंदर प्रताड़ित किया गया। निचली अदालत ने दोषियों की फांसी के लिए 20 मार्च की तारीख तय की है। दोषियों ने 16 दिसंबर 2012 की रात 23 साल की पैरामेडिकल स्टूडेंट के साथ चलती बस में दरिंदगी की थी।

Leave a Comment

Your email address will not be published.

बिहार के इन 2 हजार लोगों का धर्म क्या है? विश्व का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड कौन सा है? दंतेवाड़ा एक बार फिर नक्सली हमले से दहल उठा SATISH KAUSHIK PASSES AWAY: हंसाते हंसाते रुला गए सतीश, हृदयगति रुकने से हुआ निधन India beat new Zealand 3-0. भारत ने किया कीवियों का सूपड़ा साफ, बने नम्बर 1