पिछले कई महीनों से जारी विरोध प्रदर्शन के बीच 10 जनवरी 2020 से देश भर में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को गजट नोटिफिकेशन के जरिए सीएए कानून के लागू होने की अधिसूचना जारी कर दी। यानी 10 जनवरी 2020 से पूरे देश में नागरिकता संशोधन कानून पूरे देश में प्रभावी हो गया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि ‘केंद्र सरकार जनवरी, 2020 के 10 वें दिन को उस तारीख के तौर पर सूचित करती है, जिस दिन नागरिकता संशोधन अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।’
आपको बता दें नागरिकता संशोधन कानून बीते वर्ष 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पेश किया गया जहाँ देर रात ये ध्वनि मत से पारित हो गया था जिसके बाद राज्यसभा में पारित हुआ था। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद 12 दिसंबर 2019 को ये कानून बन गया। इसके बाद से ही देशभर कहीं इसका विरोध हो रहा है। तो कहीं लोग नागरिकता संशोधन कानून का समर्थन कर रहे हैं।
सीएए के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ना का शिकार हो रहे हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और यहूदी अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। साथ ही पडोसी देशो के अल्संख्यक अगर 5 सालों से भारत में रह रहे है तो उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। इस कानून से पहले भारत का नागरिक बनने के लिए 11 साल भारत में रहने का प्रावधान था। नागरिकता संशोधन कानून के तहत जो प्रवासी 31 दिसंबर 2014 से भारत में अवैध रूप से रह रहे है अब वो भी भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं।