Delhi Metro Mask

दिल्ली मेट्रो में भी मास्क पहनना हुआ अनिवार्य, कितना लगेगा जुर्माना? जानें

दिल्ली में कोरोना (Corona) के बढ़ते ही मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है इसके साथ ही नहीं लगाने पर 500 रुपये का फाइन करने का आदेश जारी किया गया है। अब सार्वजनिक जगहों पर मास्क (Mask) नहीं लगाने पर जेब ढीली हो जाएगी। यह भी बता दें कि दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) ने भी मास्क (Mask) लगाना अनिवार्य कर दिया है। अब मेट्रो यात्रियों को भी मेट्रो में मास्क (Mask) लगाना अनिवार्य होगा हालांकि फाइन की बात नहीं क्लियर की गई है। लेकिन ऐसी उम्मीद की जा रही है कि मेट्रो यात्री अगर मास्क नहीं लगाते हैं तो करीब 200 रुपये का फाइन हो सकता है।
कोरोना के नियमों का करना होगा पालन

कोरोना (Corona) से बचाव के लिए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा जारी दिशा निर्देश का मेट्रो में सख्ती से पालन कराया जाएगा। बिना मास्क पहने मेट्रो परिसर में आने और यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) रेल निगम (डीएमआरसी) का कहना है कि यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। इसका पालन कराने के लिए विशेष टीमें तैनात की गई है।
औचक निरीक्षण में होगी बिना मास्क वालों पर कार्रवाई

मेट्रो स्टेशन और ट्रेन में औचक निरीक्षण करके नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यात्रियों को इसे लेकर जागरूक किया जाएगा। मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना का प्रविधान समाप्त होने के बाद मेट्रो में भी यात्री लापरवाही कर रहे थे। कई लोग बिना मास्क पहने यात्रा कर रहे थे। अब डीडीएमए (DDMA) ने एक बार फिर से मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है।
स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया है 500 रुपये चालान का आदेश

इससे पहले बता दें कि दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न लगाने पर 500 रुपये जुर्माना लगाने का आदेश शुक्रवार को जारी कर दिया। आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा। साथ ही निजी चार पहिया वाहन में यात्रा करने वालों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। निजी कार में यात्रा करने वालों के मास्क न लगाने पर उन पर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि 20 अप्रैल को हुई दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) की बैठक में दिल्ली में बढ़ती हुई कोरोना की संक्रमण दर और मामलों पर चर्चा के दौरान मास्क न लगाने पर 500 रुपये का जुर्माना लागू करने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी किया है। इससे पहले कोरोना (Corona)के मामले कम होने के बाद अप्रैल के पहले सप्ताह में ही सावर्जनिक स्थानों पर मास्क न लगाने पर जुर्माने के प्रविधान को डीडीएमए (DDMA) की बैठक में खत्म करने का निर्णय लिया गया था। जिसके बाद इसे खत्म कर दिया गया था। अब मामले बढ़ने के बाद इसे फिर से लागू कर दिया गया है।

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