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आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा मर्डर केस में कोर्ट का ये बड़ा फैसला, पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन दोषी करार

दिल्ली में आईबी अधिकारी अंकित शर्मा मर्डर केस में कड़कड़डूमा कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन दोषी करार दिया है. साल 2020 में दंगों के दौरान अंकित शर्मा की हत्या की गई थी.

अदालत ने इस मामले में ताहिर हुसैन के अलावा चार अन्य लोगों को भी दोषी माना है. कोर्ट ने अंकित शर्मा हत्या मामले में ताहिर हुसैन, नजीम, काशिम, अनस और जावेद को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने 302, 165, 188,153A, 147, 148 इन सेक्शन के तहत सभी 5 लोगो को दोषी को ठहराया है. वहीं अदालत ने इस मामले में 6 लोगो को बरी किया है.

बता दें कि आईबी ऑफिसर अकिंत शर्मा की हत्या फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान हुई थी. उनका शव एक नाले से बरामद किया गया था. इस मामले में पूर्व एमसीडी पार्षद ताहिर हुसैन और 10 अन्य आरोपी हैं. अंकित शर्मा के पिता की शिकायत पर दयालपुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी.

इस मामले में दिल्ली पुलिस ने IPC की धारा 109, 114, 147, 148, 149, 436, 15 3A, 505, 365, 302, 201, 120B, 34 के तहत चार्जशीट दाखिल किया है.

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