Shiv Sena MLA Disqualification Case: उद्धव गुट की मांग खारिज एकनाथ शिंदे बने रहेंगे महाराष्ट्र के सीएम, अयोग्यता मामले में स्पीकर का बड़ा फैसला

महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर ने फैसला पढ़ते हुए कहा उद्धव ठाकरे के पास एक नाथ शिंदे को नेता पद से हटाने का अधकिार नहीं है. वह शिंदे को नहीं हटा सकते. स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा कि उद्धव के पास शिवसेना के किसी भी सदस्य को हटाने का अधिकार नहीं है.

महाराष्ट्र में 16 विधायकों की अयोग्यता को लेकर उद्धव गुट की ओर से की जा रही मांग को स्पीकर राहुल नार्वेकर ने खारिज कर दिया. स्पीकर ने ऐलान किया कि शिंदे गुट का कोई विधायक अयोग्य नहीं है. फैसला सुनाते हुए स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा कि शिंदे गुट की शिवसेना ही असली है. चुनाव आयोग ने भी इसी को असली शिवसेना माना है. फैसले में इसी का ध्यान रखा गया है.

इससे पहले फैसला पढ़ते हुए विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा कि शिंदे को नेता पद से हटाए जाने का अधिकार उद्धव ठाकरे पास नहीं था. यदि ऐसा किय जाना था तो यह फैसला राष्ट्रीय कार्यकारिणी का होना चाहिए था. फैसला सुनाते वक्त स्पीकर राहुल नार्वेकर ने यह भी कहा कि ECI ने शिंदे गुट की शिवसेना को ही असली माना है. फैसले में मैंने इसी को ध्यान में रखा है. 16 विधायकों की अयोग्यता का यह मामला जून 2022 से चल रहा है जबसे शिवसेना में दोफाड़ हुआ था. जिन 16 विधायकों को अयोग्य घोषित किए जाने की मांग की जा रही है वह सभी शिंदे गुट के हैं.

शिंदे गुट के पास 37 विधायकों का बहुमत

स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा कि शिवसेना शिंदे गुट के पास 37 विधायकों का बहुमत है. स्पीकर ने कहा कि दोनों ही गुटों ने खुद को असली शिवसेना बताया है, लेकिन जो ECI के रिकॉर्ड में है. उसी को माना जाएगा. चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में शिंदे गुट को ही असली शिवसेना माना गया है. स्पीकर ने कहा कि विधानमंडल में जिसके पास बहुमत है. पार्टी भी उसी की है. स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा कि एक नाथ शिंदे नियमों तक तहत ही पार्टी के नेता बने हैं.

उद्धव के पास शिंदे को हटाने का अधिकार नहीं

महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर ने फैसला पढ़ते हुए कहा उद्धव ठाकरे के पास एक नाथ शिंदे को नेता पद से हटाने का अधकिार नहीं है. वह शिंदे को नहीं हटा सकते. स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा कि उद्धव के पास शिवसेना के किसी भी सदस्य को हटाने का अधिकार नहीं है.

स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा कि शिंदे को हटाने के लिए उद्धव को बहुमत की जरूरत थी जो उनके पास नहीं था. वह सिर्फ इसलिए किसी को नहीं हटा सकते कि कोई व्यक्ति उन्हें पसंद नहीं है. इसलिए शिंदे को हटाया जाना गलत था. यदि शिंदे को हटाया जाना था तो इसका फैसला कार्यकारिणी का होना चाहिए था.

शिंदे गुट की शिवसेना असली

फैसले को पढ़ते हुए विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा कि चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में शिंदे गुट की शिवसेना को ही असली माना गया है. फैसले में इसका ध्यान रखा गया है. स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा कि 2018 में शिवसेना के संविधान में जो संशोधन किया गया था वह असंवैधानिक था. यह संशोधन ECI के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है. चुनाव आयोग के पास एक ही संविधान संशोधन दर्ज है जो 1999 में हुआ था. इसलिए चुनाव आयोग में रखा गया संविधान ही मान्य होगा.

मैं चुनाव आयोग के खिलाफ नहीं जा सकताः स्पीकर

विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा कि 2018 के बाद से संगठन चुनाव नहीं हुए. इसीलिए उसी को आधार माना जाएगा. चुनाव आयोग के पास जो रिकॉर्ड हैं उसी के आधार पर फैसला किया गया हैं, मैं चुनाव आयोग के खिलाफ नहीं जा सकता. मेरा अधिकार क्षेत्र सीमित है. स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा कि 21 जून 2022 को जो हुआ उसे समझना होगा. शिवसेना का एक गुट अलग हुआ.

ठाकरे गुट लगातार कर रहा था मांग

महाराष्ट्र में शिवसेना जून 2022 में बंट गई थी. इसके बाद भाजपा के समर्थन में आई शिवसेना के 40 में से 16 विधायकों पर अयोग्यता की तलवार लटक गई थी. ठाकरे गुट व्हिप का पालन न करने के आरोप में इन विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग कर रहा था. सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पहुंचा, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को ही इस मामले में फैसला लेने के लिए कहा. इसके लिए पहले 31 दिसंबर की तारीख तय की गई थी. बाद में विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने 10 जनवरी तक का वक्त मांगा था.

ये हैं 16 विधायक

महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने जिन विधायकों पर फैसला सुनाया है, उनमें महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे, महेश शिंदे, अब्दुल सत्तार, भरत गोगावाले, संजय शिरसाट, यामिनी जाधव, अनिल बाबर, तानाजी सावंत, लता सोनवणे, प्रकाश सर्वे, बालाजी किनीकार, संदीपन भुमरे, बालाजी कल्याणकार, रमेश बोनारे, चिमनराव पाटिल, संजय रायमुनकरी शामिल हैं.

1200 पन्नों का है फैसला

विधायकों की अयोग्यता पर जो फैसला तैयार किया गया है वह तकरीबन 1200 पन्नों का है. स्पीकर राहुल नार्वेकर इसी फैसले को पढ़ रहे हैं. इससे पहले विधायकों की ओर से कई तरह के दावे किए जा रहे हैं. शिंदे गुट के विधायक भरत गोगावले ने दावा किया कि फैसले में उद्धव गुट की हार होगी.

फैसले से पहले ये बोले थे शिंदे

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर की ओर से फैसला सुनाए जाने से पहले सीएम एक नाथ शिंदे ने ऐलान किया कि बालासाहेब का आशीर्वाद हमारे साथ है, शिवसेना का चुनाव चिह्न धनुष बाण भी हमारे पास है. उन्होंने कहा कि मैं पहले भी पार्टी का एक कार्यकर्ता था, आज भी एक कार्यकर्ता हूं, और कल भी रहूंगा. इससे पहले शिंदे गुट के सभी विधायकों से पार्टी दफ्तर पहुंचने के लिए कहा गया है.

स्पीकर का फैसला मौका परस्ती : प्रियंका चतुर्वेदी

महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले को शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने मौका परस्ती बताया है. उन्होंने कहा कि इस फेसले को सुनाते वक्त संविधान को दरकिनार किया गया. इस फैसले से नाइंसाफी हुई है. यह जनता के फैसले के साथ नाइंसाफी है.

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