चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो Lalu Yadav की ओर से दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर की गई है। Lalu Prasad के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि दुमका कोषागार से जुड़े इस मामले में 6 नवम्बर 2020 को आधी सजा पूरी हो जाएगी।
राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री Lalu Prasad को CBI की विशेष अदालत ने दुमका ट्रेजरी से 3 करोड़ 13 लाख रुपये की अवैध निकासी मामले में दोषी मानते हुए 07साल की सजा सुनाई थी।
Lalu Prasad के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि 1997 में, 2013 में और वर्तमान समय में कारावास में काट रहे सजा की अवधि को जोड़कर 6 नवम्बर तक 42 महीने का कारावास पूरा हो जाएगा, जो अदालत द्वारा दी गयी सजा की अवधि की आधी है। इसलिए इस मामले अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने हाफ सेंटेंस पूरा करने और खराब स्वास्थ्य के आधार पर जमानत देने की गुहार उच्च न्यायालय से लगाई है।
Lalu Prasad के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि देवघर और चाईबासा के जिन दो मामलों में उच्च न्यायालय से बेल मिल गया है उसमें अदालत के आदेशानुसार आज बेल बांड भर दिया गया है जिसे कोर्ट ने स्वीकार लिया है।
Lalu Prasad के अधिवक्ता ने बताया कि दुर्गा पूजा की छुट्टी के बाद संभावना है कि 06 नवम्बर को जमानत की अर्जी पर सुनवाई हो और उन्हें उम्मीद है कि झारखंड उच्च न्यायालय से उस दिन बेल मिल जाएगी तो फिर लालू प्रसाद कारावास से बाहर आ सकेंगे क्योंकि अन्य मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है।
Lalu Prasad के दुर्गा पूजा के अवकाश के बाद यानि नवंबर में जेल से बाहर आने और जनता के बीच होने की संभावना से ही राजद के नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह है।
राजद के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष अभय कुमार सिंह ने कहा कि नवंबर में राजद परिवार और गरीबों-वंचितों को दोहरी खुशी मिलने वाली है। पहला यह कि बिहार में तेजस्वी के नेतृत्व में गरीबों, वंचितों और युवाओं की आकांक्षा की सरकार बनेगी तो दूसरी ओर गरीबों के मसीहा Lalu Prasad भी उनके बीच होंगे।
राजद सुप्रीमो Lalu Prasad की किडनी, हार्ट सहित 15 किस्म की बीमारी है और वह लंबे दिनों से अदालत के आदेश से रिम्स में भर्ती हैं जहां उनका इलाज विशेषज्ञ डॉक्टर करते हैं।