कठुआ गैंग रेप मामले में कोर्ट का आदेश एसआईटी के खिलाफ दर्ज हो केस

जम्मू और कश्मीर की एक अदालत ने मंगलवार को कठुआ गैंग रेप मामले की जांच करने वाले दल SIT के 6 सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है, SIT पर आरोप है कि 2018 में 8 साल की एक नाबालिग लड़की के बलात्कार और हत्या के आरोप में गवाहों को झूठे बयान देने के लिए मजबूर किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रेम सागर ने मामले के गवाह रहे सचिन शर्मा, नीरज शर्मा और साहिल शर्मा के एक आवेदन पर जम्मू के एसएसपी को निर्देश देते हुए कहा कि 6 के खिलाफ संगीन अपराध बनता है,  आपको बता दें कि अदालत ने तत्कालीन एसएसपी आरके जल्ला , एएसपी पीरजादा नावेद, सब-इंस्पेक्टर शतम्बरी शर्मा और निसार हुसैन, पुलिस की अपराध शाखा के उप-निरीक्षक उर्फन वानी और केवल किशोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मामले में 11 नवंबर को सुनवाई की अगली तारीख तक रिपोर्ट देने को कहा है, इस साल जून में जिला और सत्र न्यायाधीश तेजविंदर सिंह ने 3 मुख्य आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जबकि मामले में सबूत नष्ट करने के लिए तीन अन्य को 5 साल जेल की सजा सुनाई थी।

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