बिना अनुमति झारखंड में किसी मामले की जांच नहीं कर पायेगी CBI, हेमंत सोरेन सरकार ने आम सहमति वापस ली

पश्चिम बंगाल, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, केरल और छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड सरकार ने भी राज्य में जांच के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को दी गयी आम सहमति वापस ले ली है। झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है। इस संबंध में गुरुवार (5 नवंबर, 2020) को अधिसूचना जारी कर दी गयी।

झारखंड सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने अधिसूचना (पत्रांक- 10/सीबीआइ-408/2020-4278) जारी करते हुए कहा कि दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के सदस्यों को एक कानून (दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेबलिशमेंट एक्ट 1946 (25 ऑफ 1946) के तहत राज्य में शक्तियों और न्यायक्षेत्र के इस्तेमाल की सहमति को वापस लेने संबंधी आदेश जारी कर दिया गया है।

इसके बाद CBI को अब झारखंड में शक्तियों और न्यायक्षेत्र के इस्तेमाल के लिए आम सहमति नहीं होगी, जो झारखंड सरकार (तत्कालीन बिहार) द्वारा 19 फरवरी, 1996 को जारी एक आदेश के तहत दी गयी थी। अब CBI को किसी भी मामले की जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी।

इस तरह झारखंड 8वां राज्य बन गया है, जहां CBI को सरकार की अनुमति के बगैर किसी मामले की जांच करने का अधिकार नहीं होगा। अब CBI को झारखंड में कोई मामला दर्ज करने के लिए पहले राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। हाल के दिनों में कई गैर-BJP शासित प्रदेशों ने ऐसा फैसला लिया है। आंध्रप्रदेश के CM जगनमोहन रेड्डी ने भी सहमति वापस ले ली थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपना फैसला वापस ले लिया।

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