Rajasthan Corona Guideline 9 January 2022

राजस्थान में लगेगा वीकेंड कर्फ्यू, जानें नई गाइडलाइन

Corona: कोरोना (Corona) के कारण राजस्थान (Rajasthan) में दिन प्रतिदिन बिगड़ते हालात के मद्देनजर गहलोत सरकार ने रविवार को फिर से पांबदियां बढ़ाते हुये कोरोना (Corona) की नई गाइडलाइन (New Guideline) जारी कर कर दी है। इसमें वीकेंड कर्फ्यू (Weekend Curfew) लागू किया जाना तय किया गया है। वहीं राज्य के सभी नगर निगमों और नगरपालिका क्षेत्रों में 12वीं तक की शैक्षणिक गतिविधियां बंद कर दी गई हैं। 12वीं तक की स्कूलों पर यह प्रतिबंध 30 जनवरी तक लागू रहेगा। इसके अलावा शादी समारोह में भी अतिथियों की संख्या 100 से घटाकर 50 कर दी गई है। शैक्षणिक गतिविधियों को लेकर गाइडलाइन तुरंत प्रभाव से लागू होगी। वहीं अन्य सभी प्रावधान 11 जनवरी से लागू होंगे।

गृह विभाग ने रविवार शाम को नई कोरोना गाइडलाइन (Corona Guideline) जारी करते हुये कई प्रतिबंधों में इजाफा कर दिया है। इसके तहत शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू (Weekend Curfew) रहेगा। आवश्यक गतिविधियों को ही वीकेंड कर्फ्यू (Weekend Curfew) से छूट दी जायेगी। प्रतिदिन रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। सभी नगर निगम और नगरपालिका क्षेत्रों में 12वीं तक की शैक्षणिक गतिविधियां बंद कर दी गई है। नई गाइडलाइन (New Guideline) के मुताबिक ये शैक्षणिक गतिविधियां 30 जनवरी तक बंद रहेंगी लेकिन इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी।

नई गाइडलाइन में ये प्रतिबंध बढ़ाये गये हैं

वीकेंड कर्फ्यू (Weekend Curfew) और स्कूल बंद
– शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू (Weekend Curfew) रहेगा.
– वीकेंड कर्फ्यू (Weekend Curfew) से आवश्यक गतिविधियों को ही छूट दी जायेगी।
– प्रतिदिन रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा।
– सभी नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र में आगामी 30 जनवरी तक 12वीं तक की शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी।
– ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी।

शादी समारोह में अतिथियों की संख्या और सीमित की
– नगर निगमों और नगर पालिका क्षेत्रों में शादी समारोह में 50 लोगों की ही शामिल होने की अनुमति मिलेगी।
– शादियों को लेकर आगामी 30 जनवरी तक फिलहाल यह आदेश प्रभावी रहेगा।
– कोविड प्रोटोकोल के उल्लंघन पर विवाह स्थल 7 दिन के लिए सील कर दिया जायेगा।
धरने प्रदर्शनों और अन्य मामलों में लागू होंगे ये नियम
– नगर निगमों और नगरपालिका क्षेत्रों को छोड़कर सभी प्रकार के आयोजनों और धरना-प्रदर्शनों में 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
– नगर निगम और नगरपालिका क्षेत्र में धरना-प्रदर्शनों में 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
– यह प्रावधान भी फिलहाल 30 जनवरी तक के लिए किया गया है।
– अंत्येष्टि में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
– आयोजनों में ‘नो मास्क, नो एंट्री’ और कोविड प्रोटोकॉल की पालना करवानी होगी।
– धार्मिक स्थल सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक ही खुल सकेंगे।

रेस्टोरेंट्स, क्लब और बाजार के नियम
– रेस्टोरेंट्स और क्लब 50 फीसदी क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खुल सकेंगे।
– सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स 50 से अधिक क्षमता के साथ रात 8 बजे तक खुलेंगे।
– व्यवसायिक प्रतिष्ठान रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति होगी।
– 31 जनवरी तक सभी पात्र व्यक्तियों की दोनों डोज लगवाना अनिवार्य होगा।
– 31 जनवरी तक दोनों डोज नहीं लगवाने पर कार्यालयों आदि में एंट्री नहीं मिलेगी।
– पर्यटन, फिल्म शूटिंग आइसोलेशन जोन के आधार पर अनुमत रहेंगे।
– शैक्षणिक गतिविधियों को लेकर गाइडलाइन तुरंत प्रभाव से लागू होगी।
– गाइडलाइन के अन्य सभी प्रावधान 11 जनवरी से लागू होंगे।

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