झारखंड में 81 विधानसभा सीटों के लिए 5 चरणों में चुनाव सुनिश्चित किया गया है। पहले चरण के चुनाव के लिए 6 नवंबर को अधिसूचना जारी हो गई है। पहले चरण के लिए 13 नवंबर तक उम्मीदवार अपना नामांकन कर सकते हैं, जबकि 14 नवंबर को स्क्रूटनी का काम होगा। 16 नवंबर तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे, जबकि 30 नवंबर को वोट डाले जायेंगे। आयोग की ओर से इसी प्रकार चरणबद्ध तरीके से शेष 4 चरणों में चुनाव कार्यक्रम तय किया गया है। इसके तहत 7 दिसंबर को दूसरे, 12 दिसंबर को तीसरे, 16 दिसंबर को चौथे और 20 दिसंबर को पांचवे और आखरी चरण का चुनाव होगा। जबकि मतगणना 23 दिसंबर को तय किया गया है।
पूरे चुनावी प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से कई गाइड लाइन जारी किए गए हैं, जिसमें 6 महत्वपूर्ण निर्देश है-
- विधानसभा चुनाव में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को 10 हजार रुपये जबकि अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों को 5 हजार रुपए जमानत राशि निर्धारित की गई है। जमानत राशि निर्वाचन पदाधिकारी अथवा सहायक निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष जमा करना होगा।
- कैंडिडेट की ओर से अधिकतम चार सेटों में नामांकन पत्र दाखिल किया जा सकता है। अगर कोई उम्मीदवार चार से अधिक सेट में नामांकन पत्र दाखिल करता है, तो अतिरिक्त नामंकन पत्र को संज्ञान में नहीं लिया जाएगा।
- चार सेट में नामांकन पत्र जमा करने वाले उम्मीदवारों को भी सिर्फ एक बार ही जमानत राशि जमा करना होगा।
- नामांकन पत्र दाखिल करने के वक्त निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में उम्मीदवार की ओर से अधिकतम 3 वाहनों को प्रवेश कराया जा सकता है।
- नामांकन पत्र दाखिल करने के समय निर्वाची पदाधिकारी के कार्यलय में अभ्यर्थि सहित अधिकतम 5 व्यक्ति के प्रवेश की अनुमति होती है।
- कैंडिडेट को नामंकन पत्र दाखिल करने के दिन से एक दिन पहले निर्वाचन से संबंधित लेन देन के लिए नया बैंक अकाउंट खोलना अनिवार्य है। यदि कैंडिडेट पर किसी प्रकार का सरकारी बकाया जैसे आवास, बिजली, दूरसंचार या परिवहन समेत अन्य बकाया लंबित हो तो उन्हें नामांकन पत्र दाखिल करने वक्त शपथ पत्र में जानकारी देनी होगी।