वित्त मंत्रालय ने चीन के निवेश पर पाबंदी लगाने का दिया प्रस्ताव

भारत और China के बीच बढ़ते तनाव के बीच वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को China समेत भारत की सीमा से लगे किसी भी देश से पेंशन कोष में विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव किया है। Pension Fund नियामक एवं विकास प्राधिकरण PFRDA के नियमन के तहत Pension Fund में स्वत: मार्ग से 49 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति है।

इस संदर्भ में जारी अधिसूचना के मसौदे के अनुसार China समेत भारत की सीमा से लगने वाले किसी भी देश की किसी भी निवेश इकाई या व्यक्ति के निवेश के लिये सरकार की मंजूरी की जरूरत होगी। समय-समय पर जारी एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) नीति का संबंधित प्रावधान ऐसे मामलों पर लागू होगा।

इस पर संबंधित पक्षों से टिप्पणियां मांगी गयी है। इन देशों से कोई भी विदेशी निवेश सरकार की मंजूरी पर निर्भर करेगा। भारत सरकार की अधिसूचना जारी होने की तारीख से यह प्रतिबंध लागू होगा। भारत और China के बीच गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद बढ़ते तनाव के बीच वित्त मंत्रालय ने यह प्रस्ताव किया है। प्रस्तावित बदलाव औद्योगिक संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के अप्रैल में जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप है। फिलहाल, केवल बांग्लादेश और पाकिस्तान से होने वाले निवेश को लेकर ही सरकारी मंजूरी की जरूरत का प्रावधान है।

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