Delhi High Court ने कार को भी माना पब्लिक प्लेस, अकेले गाड़ी ड्राइव करने पर भी Mask लगाना जरूरी

देशभर में कोरोना वायरस (Coronavirus in India) के बढ़ते संक्रमण के बीच दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने अहम फैसला सुनाया है और कहा है कि कार में अकेले सफर करने के दौरान भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने कार को पब्लिक प्लेस बताया है और कहा है कि हर व्यक्ति को मास्क पहनना जरूरी है।

देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर कोरोना वायरस का प्रकोप खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और मंगलवार को 5100 नए केस सामने आए, जबकि 17 लोगों की मौत हुई। यह नवंबर 2020 के बाद दिल्ली में सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले 27 नवंबर 2020 को दिल्ली में 5482 मामले सामने आए थे। दिल्ली में COVID-19 के संक्रमितों की कुल संख्या 6 लाख 85 हजार 62 हो गई है। अब दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 17332 हो गई है।

कोरोना वायरस (Coronavirus) के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू (Night curfew in Delhi) लगा दिया है। इसके तहत रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक सिर्फ इमरजेंसी सर्विस देने वालों या वैक्सीन लेने जा रहे लोगों को घर से निकलने की इजाजत होगी। लेकिन इसके लिए ई-पास लेना जरूरी होगा।

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