कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए देश में लागू Lockdown को 2 हफ्तों के लिए बढ़ाया जा चुका है। इसके साथ ही केंद्र सरकार की ओर से कुछ रियायतें भी दी गई हैं। इन रियायतों में शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सोमवार से शराब की दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने शराब की बिक्री को लेकर बड़ा फैसला किया है। सोमवार 4 मई से उत्तर प्रदेश में शराब की बिक्री की जा सकेगी। Lockdown के दौरान Green और Orange Zone में शराब की बिक्री पर छूट दी गई है। हालांकि हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन में शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी। वहीं होटल और रेस्टोरेंट के बार में फिलहाल शराब नहीं बेची जा सकेगी।
यूपी सरकार ने शराब की बिक्री के लिए समयसीमा भी निर्धारित की है। सरकार ने बताया कि आबकारी विभाग की मात्र एकल दुकानों को ही सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक शराब की बिक्री की अनुमति है। वहीं Social Distancing का ध्यान रखते हुए शराब बिक्री के निर्देश दिए गए हैं । एक दुकान पर एक वक्त में सिर्फ 5 लोग ही शराब खरीद सकेंगे।
वहीं सोमवार से उत्तर प्रदेश के Green Zone वाले जिलों में बसों का संचालन होगा। 50 फीसदी सीटों के साथ संचालन किया जाएगा। इनका संचालन जिले की सीमाओं में ही होगा। वहीं टैक्सी शहर के भीतर सिर्फ 2 सवारियों को बैठा के चल सकती है।