देश में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 21 दिन का लॉकडान जारी है इसी बीच देशभर में सभी बड़े शहरों से दिहाड़ी मजदूरों, कामगारों के पलायन का सिलसिला जारी है। जिस तरह बीते दिनों दिल्ली के आनंदविहार बस अड्डे और दिल्ली यूपी बॉर्डर के साथ-साथ NH24 पर हजारों दिहाड़ी मजदूरों की भीड़ अपने-अपने गांव जाने के लिए जमा हो गई। पलायन कर रहे इन्हीं प्रवासी मजदूरों को लेकर एक जनहित याचिका दाखिल कर दिशा- निर्देश जारी करने की मांग की गई थी, इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए सुनवाई होगी। बता दें CJI एस ए बोबड़े और जस्टिस एल नागेश्वर राव की पीठ इस मामले पर सुनवाई करेगी।
वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने इस मामले में जो जनहित याचिका दाखिल की है उसमें कहा गया है कि कोरोना के चलते लॉकडाउन होने से हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर अपने परिवार के साथ सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। इनमें बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं और दिव्यांग भी शामिल हैं। ऐसे लोगों के पास ना तो रहने की सुविधा है और ना ही खाने पीने के साथ साथ ट्रांसपोर्ट का ही कोई साधन है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले में संज्ञान लेते हुए पूरे देश के प्रशासन को आदेश दे कि इन लोंगों को हर जगह शेल्टर होम में रखकर सुविधाएं मोहैया कराई जाएं।