हालात से निपटना सरकार का काम, कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए- CJI बोबडे

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI)जस्टिस एस।ए बोबडे ने कहा है कि Covid-19 या ऐसी किसी आपदा से निपटना सरकार का काम है। क्योंकि, सरकार के पास पैसा, काम करने वाले लोग और जरूरी समान मौजूद है। आपदा के वक्त सरकार के काम में अदालत को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जस्टिस बोबडे का ये बयान इसलिए आया क्योंकि Supreme Court पर ये आरोप लग रहा है कि जनहित में दाखिल किसी भी याचिका पर सरकार को कोई निर्देश नहीं दिया।

पिछले कुछ दिनों से करोना के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट में कई जनहित याचिका दाखिल की गई थीं, जैसे मुफ्त करोना जांच की मांग, मजदूरों के लिए वित्तीय सहायता और रास्ते में फसे मजदूरों के लिए रहने और खाने का बेहतर इंतजाम इत्यादि। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने इनमें से किसी पर भी सरकार को कोई निर्देश नहीं दिया। कोर्ट के इस रवैए पर सोशल मीडिया में बहस हो रही है। CJI का कहना है कि इस तरह की आपदा के समय जमीन पर हालात का अंदाजा सरकार को बेहतर होता है। ऐसे में अदालत सरकार को नहीं बता सकती कि क्या करें और क्या ना करें। या किस काम को कैसे करें।

चीफ जस्टिस बोबडे के मुताबिक अदालत का काम केवल यह सुनिश्चित करना है कि किसी के अधिकारों का कोई हनन ना हो।

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