एक से दूसरे राज्य में सामान लाने-ले जाने के लिए पास अनिवार्य नहीं : केंद्र सरकार

केंद्र सरकार ने आज फिर से स्पष्ट किया है कि देशभर में Trucks की आवाजाही की अनुमति है और उन्हें किसी भी राज्य से गुजरने से कोई नहीं रोक सकता है। गृह मंत्रालय के सचिव अजय भल्ला ने गुरुवार को जारी ऑर्डर में इस बात का जिक्र किया है कि 3 और 12 अप्रैल को इस संबंध में स्पष्ट आदेश दिए गए थे, बावजूद इसके विभिन्न राज्यों में Truck को रोके जाने की शिकायतें आ रही हैं। उन्होंने साफ कहा है कि कोई भी Truck बिना पास के कहीं भी आ-जा सकते हैं, बशर्ते Truck ड्राइवरों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हों। इसके साथ ही, अब हरेक Truck में एक की जगह दो ड्राइवर रखने की अनुमति भी दे दी गई है।


गृह मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आदेश में कहा गया है, ‘सभी Truck और सामान ढोने वाले दूसरे वाहनों को दो ड्राइवरों और एक हेल्पर के साथ आवाजाही की अनुमति है। ड्राइवर के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। जब ट्रक खाली हो (यानी जब माल उतारकर लौट रहा हो) तो भी उसे जाने की अनुमति होगी।’


आदेश में कहा गया है कि देश के विभिन्न हिस्सों से Trucks की आवाजाही बाधित हो रही है क्योंकि लोक अथॉरिटीज उनसे अपने-अपने जिलों/राज्यों से जारी पास मांगते हैं। भल्ला ने कहा, ‘वैसे तो इस मामले को 3 और 12 अप्रैल को भी साफ कर दिया गया था, लेकिन फिर से कहा जा रहा है कि माल से लदे या खाली Trucks और अन्य मालवाहकों को अलग से पास की जरूरत नहीं है। Trucks की आवाजाही Lockdown के दौरान देशभर में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए अनिवार्य है।’


भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अपनी-अपनी लोकल अथॉरिटीज को यह निर्देश देने को कहा कि वो अपनी-अपनी लोकॉल अथॉरिटीज को केंद्र के इस फैसले पर स्थिति स्पष्ट कर दें और सुनिश्चित करें कि Trucks और दूसरे मालवाहकों की आवाजाही में किसी तरह की बाधा नहीं पहुंचे।


अब सवाल उठता है कि आखिर 3 अप्रैल को ही ट्रकों और दूसरे मालवाहकों को Lockdown से छूट देने का आदेश जारी हो गया था तो अब तक इस पर उलझन क्यों कायम है? दरअसल, 3 अप्रैल के ऑर्डर में यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि सिर्फ अनिवार्य वस्तुओं की ढुलाई के लिए ही यह आदेश जारी किया गया है या फिर सभी वस्तुओं के लिए? एक उलझन यह भी था कि क्या उन्हें पास से मुक्त रखा गया है या नहीं? हां, इतना जरूर कहा गया था कि ड्राइवर के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है तो उन्हें जाने दिया जाना चाहिए। और, अगर ट्रक अथवा अन्य मालवाहक खाली हों तो उनसे इनवॉइस, वे बिल आदि मांगे जाएं और दिखाने पर उन्हें जाने दिया जाए। ध्यान रहे कि तब एक ड्राइवर और एक हेल्पर की ही इजाजत दी गई थी।


जब ट्रकों/मालवाहकों को रोके जाने की शिकायतें आने लगीं तो 12 अप्रैल के आदेश में गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ये गाड़िया अनिवार्य वस्तुएं ले जा रही हों या फिर कुछ और (गैर-अनिवार्य सूची की वस्तुएं), इन्हें नहीं रोका जा सकता है। उस दिन भी कहा गया कि अगर ड्राइवर के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसे जाने की अनुमति होगी। साथ ही, खाली ट्रकों/मालवाहकों की आवाजाही की भी अनुमति दोहराई गई थी।

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