उत्तर प्रदेश में लव जेहाद (Love Jihad) रोकने के लिए योगी सरकार (Yogi Governmnet) की कैबिनेट बैठक में ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020’ को मंजूरी मिल गई है। उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया, इस अध्यादेश के अंदर 1-5 वर्ष की सजा के साथ 15 हजार के जुर्माने का प्रावधान है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला के साथ छल, कपट या बल से धर्म परिवर्तन के मामलों में 3 वर्ष से 10 वर्ष तक सजा का प्रावधान है और जुर्माना 25 हजार है।
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह (Sidharth Nath Singh) ने कहा, आज उत्तर प्रदेश कैबिनेट (UP Cabinet) ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020′ लेकर आई है। जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सामान्य रखने के लिए और महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए जरूरी है।’ उन्होंने कहा, 100 से ज्यादा घटनाएं सामने आई थी जिनमें जबरदस्ती धर्म परिवर्तित किया जा रहा है। इसके अंदर छल-कपट, बल से धर्म परिवर्तित किया जा रहा है। इस पर कानून बनाना एक आवश्यक नीति बनी, जिस पर कोर्ट के आदेश आए हैं और आज योगी कैबिनेट अध्यादेश लेकर आई है।