Bihar Unlock New Guidelines

लॉकडाउन में कितना अनलॉक होगा बिहार,जानिए नई गाइडलाइन

कोरोनावायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए बिहार में लागू Lockdown के अब धीरे-धीरे खुलने के आसार हैं। Lockdown का चौथा चरण (Lockdown- 4) मंगलवार 8 जून को समाप्‍त हो रहा है। माना जा रहा है कि मंगलवार को राज्‍य सरकार आगे के लिए कई छूटों के साथ नई Guidelines जारी कर देगी। इस संबंध में मंगलवार को ही आपदा प्रबंधन समूह की हाई लेवल बैठक में अंतिम फैसला किया जाएगा। जैसा की पहले होता रहा है, CM Nitish Kumar बैठक के पहले से बैठक के बाद तक कभी भी बिहार में छूटों के साथ Lockdown या Unlock- 1 की घोषणा कर सकते हैं। हालांकि, इसकी पूरी Guidelines बैठक के बाद ही सामने आएगी।
विदित हो कि बिहार में Lockdown के दौरान कोरोनावायरस संक्रमण की रफ्तार थमी है। स्‍वस्‍थ्‍य होने की दर बढ़ी है तो संकमण दर कम हुई है। अब राज्‍य में स्‍वस्‍थ होने की दर 98.02 % है तो सक्रिय मरीज भी केवल 8707 बचे हैं। संक्रमण की घटती रफ्तार व मरीजों की कम होती संख्‍या को देखते हुए सरकार एहतियतातन Lockdown को धीरे-धीरे खत्‍म करने के मूड में है।


मिली जानकारी के अनुसार CM Nitish Kumar ने राज्‍य के सभी जिलाधिकरियों से Lockdown को लेकर फीडबैक लिया है। सूत्र बताते हैं कि जिलाधिकारियों ने फिलहाल छूट के साथ धीरे-धीरे रियायतें देने का सुझाव दिया है। सूत्र बताते हैं कि मुख्‍यमंत्री ने सोमवार को भी जिलाधिकारियों से फिर फीडबैक लिया। अब उनके फीडबैक पर आपदा प्रबंधन समूह की मगलवार को होने जा रही बैठक में विचार किया जाएगा। माना जा रहा है कि बैठक में आठ जून के बाद बिहार में Lockdown के अगले चरण की छूटों पर फैसला किया जाएगा। इसके साथ बिहार में धीरे-धीरे अनलॉक की स्थिति बन सकती है। हालांकि, जिलाधिकारी को पूरे जिले या किसी खास इलाके में जरूरत के अनुसार लॉकडाउन के प्रावधान सख्‍त करते तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू करने के अधिकार भी दिए जा सकते हैं।


अगला Lockdown कब तक प्रभावी रहेगा, इसे लेकर मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार अभी से आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद तक कभी भी घोषणा कर सकते हैं। हां, इसकी पूरी गाइडलाइन आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद ही सामने आएगी आइए डालते हैं नजर संभावित गाइडलाइन पर।


माना जा रहा है कि 8 जून के बाद मिलने वाली छूट में फिलहाल शिक्षण संस्‍थानों को खोलने का कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक-सांस्‍कृतिक आयोजनों व खेलकूद की गतिविधियों पर प्रतिबंध जारी रहेगा।


शादी समारोह व श्राद्ध में पहले से अधिक लोगों के शामिल होने की छूट दी जा सकती है। फिलहाल इनमें केवल 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं।

शर्तों के साथ निजी कार्यालयों को खोले जाने की उम्‍मीद

आठ जून के बाद निजी कार्यालयों को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत खोलने की अनुमति दी जा सकती है। फिलहाल केवल सरकारी कार्यालय 25 % कर्मचारियों के साथ शाम 4 बजे तक खोले जा सकते हैं।
दुकानों के खुलने के समय व नाइट कर्फ्यू में मिलेगी राहत

नई Guidelines में दुकानों के खुलने का समय बढ़ाया जा सकता है। आठ जून तक जरूरी सामानों की दुकानें सुबह 6 बजे से अपराह्न 2 बजे तक खोली गईं हैं। दुकानों को रोस्‍टर के अनुसार अल्‍टरनेट दिन खोलने के प्रावधान में छूट की उम्‍मीद की जा रही है। हां, दुकानों में बिना मास्‍क पहने या सैनिटाइजर का उपयोग किए सामान खरीदना व बेचना प्रतिबंधित रहेगा। दुकानों में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य बना रहेगा। आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में नाइट कर्फ्यू में ढ़ील को लेकर भी फैसला किया जा सकता है। माना जा रहा है कि इसे शाम छह बजे से बढ़ाकर राज नौ बजे कर दिया जाएगा। उम्‍मीद है कि नाइट कर्फ्यू खुलने के 6 बजे सुबह के समय में फिलहाल परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

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