ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अब पुलिसकर्मियों की भी खैर नहीं, कटेगा दोगुना चालान

देश भर में नये मोटर व्हकिल एक्ट को लेकर चर्चा है, एक तरफ आम जनता भारी चालान से परेशान है तो दूसरी तरफ इसके चलते कई राज्य सरकारों का केन्द्र सरकार से मनमुटाव सामने आया है।
अब बिहार परिवहन विभाग का कहना है कि, “बिहार में मात्र 38 प्रतिशत लोग ही हेलमेट लगाते हैं, इन आकड़ों को बढ़ाने की बहुत जरूरत है, इसके लिए हेलमेट चेकिंग पर खास ध्यान दिया जाएगा। साथ ही सिर्फ सड़कों पर गाड़ी लेकर निकलने वाली आम जनता ही नहीं बल्की पुलिसकर्मियों की भी नियमित रूप से जांच होगी।”
परिवहन विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अगर कोई बिहार पुलिसकर्मी, ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हुए पाया गया तो उसे दोगुना जुर्माना भरना होगा। विभाग के अधिकारियों के अनुसार, पुलिसकर्मी और अधिकारी यदि ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हैं तो जुर्माने की राशि सीधे वेतन से काट ली जाएगी।
बता दें कि नये मोटर वाहन कानून में बिना हेलमेट वाहन चलाने पर 1000 रुपये का जुर्माना कर दिया गया है। यह कानून एक सितंबर से पूरे देश में लागू हो गया है। हालांकि, कुछ राज्यों ने इसे लागू नहीं किया है।

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