बीबीएयू: प्रशासन ने 12 फरवरी 2020 तक लागू की धारा 144

राजधानी में नदवा कॉलेज व इंट्रीगल यूनिवर्सिटी समेत कई जगह नागरिकता संशोधन बिल (CAA) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय (बीबीएयू) प्रशासन ने भी परिसर में भी धारा-144 लागू कर दी है। वहीं विश्वविद्यालय के प्राक्टर प्रो. बीबी मलिक ने शासन के आदेश का हवाला देते हुए परिसर में किसी भी तरह के विरोध कार्यक्रम पर रोक लगा दी है। वहीं इस आदेश का उल्लघंन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।

बीबीएयू में 16 दिसम्बर को विद्यार्थियों ने परिसर में नागरिकता संशोधन बिल (CAA) के खिलाफ जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया था। प्राक्टर प्रो. मलिक ने आदेश में कहा है कि शासन ने 16 दिसम्बर से लेकर 12 फरवरी 2020 तक पूरे प्रदेश में धारा-144 लागू की है। परिसर में किसी तरह के विरोध प्रदर्शन व एक स्थान पर 4 या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने और हथियार लाना पूरी तरह से प्रतिबन्धित रहेगा।

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