दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा की है. अदालत ने उनकी निजी छवि, तस्वीरें, कंटेंट और आवाज का बिना अनुमति इस्तेमाल करना उनके “गरिमा के साथ जीने के अधिकार” का उल्लंघन बताया है. बता दें हाल में ही ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन ने कोर्ट का रुख किया था. उन्होंने पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर याचिका दर्ज की थी. जहां कुछ लोग आर्थिक लाभ और बदनाम करने के लिए फेक तस्वीरें शेयर कर रहे थे. इनपर रोक लगाने के लिए ऐश्वर्या ने याचिका दायर की थी.
ऐश्वर्या राय को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. जस्टिस तेजस कारिया ने कई संस्थाओं को उनके नाम और व्यक्तित्व संबंधी गुणों के गलत इस्तेमाल से रोकने का आदेश दिया. अदालत ने कहा कि ऐसा करना न केवल आर्थिक नुकसान पहुंचाता है, बल्कि उनकी गरिमा को भी ठेस पहुंचाता है.
कोर्ट से ऐश्वर्या राय को राहत
हाईकोर्ट ने कहा, “ऐश्वर्या राय बच्चन के व्यक्तित्व अधिकारों का कोई भी उल्लंघन जनता में यह भ्रम पैदा करेगा कि वह किसी प्रोडक्ट या सर्विस का समर्थन या स्पॉन्सर कर रही हैं. इससे उनकी प्रतिष्ठा और छवि पर आंच आती है और उनकी गुडविल को नुकसान पहुंचता है.”
ऐश्वर्या राय ने क्या बताया
बता दें ऐश्वर्या राय ने इसी हफ्ते कोर्ट का रुख किया था. एक्ट्रेस ने बताया था कि उनकी तस्वीरों को एआई की मदद से छेड़छाड़ की जा रही है. अश्लील कॉन्टेंट तक बनाया गया है. साथ ही इमेज को बर्बाद करने की कोशिश भी हुई है.
इन सितारों ने भी किया कोर्ट का रुख
ऐश्वर्या राय के अलावा अभिषेक बच्चन ने भी पर्सनैलिटी राइट्स के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उनसे पहले उनके पिता भी अपने हक के लिए कोर्ट पहुंचे थे. इस लिस्ट में अनिल कपूर से लेकर जैकी श्रॉफ तक का नाम आता है जो अपनी आवाज, तस्वीर, डायलॉग और छवि का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कोर्ट पहुंचे थे.
