Yogi Adityanath Movie: बॉम्बे हाईकोर्ट ने उस फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित बताई जा रही है. अदालत ने साफ किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और क्रिएटिव स्वतंत्रता को रोका नहीं जा सकता, जब तक कोई ठोस आधार न हो कि फिल्म से कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है. याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि फिल्म में तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया है और इससे धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं. हालांकि अदालत ने कहा कि सेंसर बोर्ड पहले ही फिल्म की जांच कर चुका है और प्रमाणपत्र दे चुका है। ऐसे में रिलीज पर रोक लगाने का कोई औचित्य नहीं है.
हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी व्यक्ति को आपत्ति हो तो वह कानूनन उपलब्ध अन्य उपायों का सहारा ले सकता है। अदालत के आदेश के बाद अब फिल्म अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक सिनेमाघरों में रिलीज होगी. यह फैसला ऐसे समय आया है जब राजनीतिक हस्तियों पर आधारित फिल्मों को लेकर विवाद और बहस का दौर जारी है.
