Hanuman Chalisa Row: महाराष्ट्र में मुंबई पुलिस ने विशेष अदालत में कहा है कि हनुमान चालीसा विवाद (Hanuman Chalisa Row) में वह 15 जून तक निर्दलीय सांसद नवनीत राणा (Navneet Rana) और उनके विधायक पति रवि राणा (Ravi Rana) को गिरफ्तार नहीं करेगी। पुलिस ने राणा दंपती की जमानत रद करने के लिए याचिका लगाई है। इस मामले में अगली सुनवाई अब 15 जून को होगी। मुंबई पुलिस ने राणा दंपती को 23 अप्रैल को उस समय गिरफ्तार किया था, जब उन्होंने घोषणा की थी कि वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) के बांद्रा स्थित निजी आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा विवाद (Hanuman Chalisa) का पाठ करेंगे। विशेष न्यायाधीश आरएन रोकड़े ने 5 मई को मामले की सुनवाई के दौरान राणा दंपती पर कुछ शर्तें लगाते हुए उन्हें जमानत दे दी थी। इसमें एक शर्त यह भी थी कि उन्हें मामले से संबंधित कोई बयानबाजी प्रेस के समक्ष नहीं करनी है। न्यायाधीश ने यह भी कहा था कि अगर दंपती ने अदालत के आदेशों का उल्लंघन किया तो उनकी जमानत रद कर दी जाएगी।
इसके बाद मुंबई पुलिस ने 9 मई को विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाकर मांग की थी कि राणा दंपती की जमानत रद कर दी जाए, क्योंकि उन्होंने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। बुधवार को महाराष्ट्र के अमरावती से लोकसभा सदस्य नवनीत राणा और बडनेरा के विधायक रवि राणा (Ravi Rana) ने पुलिस की याचिका पर संयुक्त जवाब दाखिल किया। दंपती ने कहा कि उन्होंने न तो पुलिस जांच में कोई हस्तक्षेप किया और न ही उन्होंने मामले से संबंधित कोई सार्वजनिक बयान दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस उनकी जमानत रद करने की मांग करने के लिए कोई ठोस कारण देने में भी विफल रही है। उनके जवाब के बाद पुलिस ने अदालत के समक्ष कहा कि वे अगली सुनवाई तक दंपती के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे। विशेष अदालत ने इसे स्वीकार करते हुए मामले को सुनवाई 15 जून तक के लिए स्थगित कर दी।