Lockdown Unlock

अनलॉक-4 का ऐलान: जानिए 1 सितंबर से क्या-क्या खुला, किस पर लगी रोक

केंद्र सरकार ने अनलॉक-4 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। अनलॉक 4 में 7 सितंबर से Metro Sevices शुरू हो जाएंगी। सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार 30 सितंबर तक स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। इसका फैसला राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से बात करके लिया गया है। सरकार के निर्देशों के अनुसार ओपन एयर थियेटर 21 सितंबर से खोले जा सकेंगे। सामाजिक, अकादमिक, खेलों से जुड़ी, मनोरंजन से जुड़ी, सांस्कृतिक और धार्मिक सभाओं की अनुमति 21 सितंबर से होगी। इसमें सिर्फ 100 लोगों तक की उपस्थिति को छूट मिलेगी। हालांकि सीमित संख्या वाली सभा में भी लोगों का फेसमास्क पहनना, सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा और उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जायेगी और हैंड वॉश और सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जायेगा।

सरकार के निर्देशों के अनुसार मेट्रो सेवाएं 7 सितंबर से शुरू होंगी। मेट्रो में सरकार के निर्देशों का भली भांति पालन करना अनिवार्य होगा। यह 7 सितंबर, 2020 को ग्रेडेड तरीके से शुरू की जायेगी। इस संदर्भ में जल्द ही आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से मानक निर्धारण प्रक्रिया जारी की जायेगी।

स्कूलों को लेकर जारी हुए निर्देश
सरकार के आदेश के अनुसार स्कूल कॉलेज 30 सितंबर तक बंद रहेंगे, हालांकि ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग पहले की तरह ही जारी रहेगी। लेकिन 21 सितंबर से कुछ गतिविधियों को छूट दी जाएंगी।

  1. 50% स्टाफ को ऑनलाइन ट्यूशन के लिए स्कूल बुलाया जा सकता है।
  2. कन्टेनमेंट ज़ोन के बाहर कक्षा 9 से 12 तक के छात्र टीचर से मार्गदर्शन पाने के लिए स्वेच्छा से जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए पेरेंट्स से लिखित मंज़ूरी ज़रूरी होगी।
  3. Phd और रिसर्च स्कॉलर लैबोरेटरी जा सकते हैं, इसमें भी शर्तें लागू होंगी।

बिना केंद्र की इजाजत के लॉकडाउन नहीं
देश भर में सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर बंद रहेंगे। अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर रोक जारी रहेगी। कोई भी राज्य, बिना केंद्र से चर्चा किए, कन्टेनमेंट ज़ोन के बाहर लोकल Lockdown नहीं लगा सकता है। कंटेनमेंट जोन के बाहर यदि राज्यों को Lockdown लागू करना है तो केन्द्र सरकार से उसके लिए मशविरा करना होगा और सहमति लेनी होगी।

गृह मंत्रालय की Guidelines के अनुसार लोगों और सामानों की अंतर्राज्य राज्यों में आवाजाही पर कोई रोक नहीं होगी और न ही इसके लिए कोई विशेष परमिट, अप्रूवल और ई-परमिट की आवश्यकता होगी।

देश भर में Covid-19 के लिए पहले से जारी दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा साथ में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन करना होगा। दुकानों को खोलने में फिजिकल डिस्टेंसिंग बरकरार रखनी होगी। कंटेनमेंट जोन्स में 30 सितंबर 2020 तक लॉकडाउन जारी रहेगा।

इसके अलावा राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों राष्ट्रीय कौशल विकास निगम या राज्य कौशल विकास मिशनों या भारत सरकार या राज्य सरकारों के अन्य मंत्रालयों के साथ पंजीकृत लघु प्रशिक्षण केंद्रों में कौशल या उद्यमिता प्रशिक्षण की अनुमति दी जाएगी। राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान भारतीय उद्यमिता संस्थान और उनके प्रशिक्षण प्रदाताओं को भी अनुमति दी जाएगी।

Leave a Comment

Your email address will not be published.

बिहार के इन 2 हजार लोगों का धर्म क्या है? विश्व का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड कौन सा है? दंतेवाड़ा एक बार फिर नक्सली हमले से दहल उठा SATISH KAUSHIK PASSES AWAY: हंसाते हंसाते रुला गए सतीश, हृदयगति रुकने से हुआ निधन India beat new Zealand 3-0. भारत ने किया कीवियों का सूपड़ा साफ, बने नम्बर 1